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चर्चित डूंगरपुर केस में आजम खान सहित आठ बरी, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला - azam khan case

रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण (Dungarpur case) में आजम खान (SP leader Azam Khan) सहित सभी आठ आरोपीयो को कोर्ट ने किया बरी. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court )ने सुनाया फैसला.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 21, 2024, 6:59 PM IST

डूंगरपुर केस में आजम खान बरी

रामपुर: रामपुर जिले के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित आठ आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. मामले में अन्य सात आरोपी आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं.

दरअसल साल 2019 में थाना गंज में शफीक बानो ने एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसकर लूटपाट की गई और उनके सामान को तोड़फोड़ दिया गया. इसमें आजम खान के साथ तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, तत्कालीन सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, जिब्रान, नासिर सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था.

डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित उनके करीबियों पर थाना गंज क्षेत्र में कुल 11 एफआईआर अलग-अलग लोगों ने दर्ज कराए. गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें जो आरोपी जेल से बाहर थे वह व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए. वहीं तीन आरोपी जो जेल में कैद हैं आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जुड़े.

आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने इस मामले में बताया कि ये मामला तीन फरवरी साल 2016 का है. उस दिन आसरा आवास कॉलोनी परिसर की शफीक बानो ने एक मुकद्दमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर में तोड़फोड़ की. इस मामले में सात लोगों को नामजद किया गया. बाद में विवेचना के दौरान आजम खान का नाम केस में जोड़ा गया.


यह भी पढ़ें :आजम खान को एक और मामले में सजा; डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद

डूंगरपुर केस में आजम खान बरी

रामपुर: रामपुर जिले के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित आठ आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. मामले में अन्य सात आरोपी आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं.

दरअसल साल 2019 में थाना गंज में शफीक बानो ने एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसकर लूटपाट की गई और उनके सामान को तोड़फोड़ दिया गया. इसमें आजम खान के साथ तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, तत्कालीन सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, जिब्रान, नासिर सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था.

डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित उनके करीबियों पर थाना गंज क्षेत्र में कुल 11 एफआईआर अलग-अलग लोगों ने दर्ज कराए. गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें जो आरोपी जेल से बाहर थे वह व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए. वहीं तीन आरोपी जो जेल में कैद हैं आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जुड़े.

आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने इस मामले में बताया कि ये मामला तीन फरवरी साल 2016 का है. उस दिन आसरा आवास कॉलोनी परिसर की शफीक बानो ने एक मुकद्दमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर में तोड़फोड़ की. इस मामले में सात लोगों को नामजद किया गया. बाद में विवेचना के दौरान आजम खान का नाम केस में जोड़ा गया.


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