जयपुर: चौमूं के नेशनल हाइवे- 52 भोजलावा कट के पास हुए बस हादसे को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. दिलावर ने चौमूं के कोचिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं. छात्र इसी इंस्टिट्यूट की बस में बैठे थे.
इटावा से चौमूं जा रही एक कोचिंग इंस्टिट्यूट की बस निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई. जिसमें एक अध्यापक की मौत हो गई. वहीं, बस में सवार नो छात्र और ड्राइवर घायल हो गया. इनमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है.
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स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षण संस्थान कंडम हो चुकी बसों को छात्रों को लाने-ले जाने में इस्तेमाल करते हैं. जिस पर प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है. उधर, मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रति इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए. उन्होंने कोचिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
चोमू के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर भोज लावा कट के निकट घटित बस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थियों के घायल होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों को सभी शैक्षणिक संस्थानों के बस एवं…
— Madan Dilawar (@madandilawar) December 27, 2024
स्कूली छात्र सवार थे बस में: चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बस में सवार सभी बच्चे स्कूली छात्र के थे. जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम (नीट) की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ते हैं. दुर्घटना में 39 वर्षीय शिक्षक आनंदीलाल शर्मा की मौत हो गई है, जबकि 17 वर्षीय छात्र चंद्र प्रकाश सैनी की हालत गंभीर बताई जा रही है. इनके अलावा कई स्टूडेंट को उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है.
प्रदेश के निजी स्कूलों की बस परमिट की होगी जांच : वहीं बस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में संचालित बाल वाहिनियों के परमिट की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने परिवहन विभाग के आयुक्त को निर्देश दिए है कि राजस्थान में संचालित सभी निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जा रही सभी बस, टेंपो, टैक्सी, बाल वाहिनी आदि के परमिट, फिटनेस की वैधता की जांच अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए. साथ ही अनफिट वाहनों के खिलाफ विधि अनुकूल कार्रवाई करने के लिए लिखा है. साथ ही शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि राजस्थान में सभी निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपयोग में लिए जा रहे वाहनों के परमिट फिटनेस की वैद्यता के कागजात संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश जारी करें।