नई दिल्ली: ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी को निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को होगी.
ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी से यह नहीं पूछा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए अनुमति लेना जरूरी है या नहीं. इससे पहले 14 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. ईडी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है.
ईडी ने कही थी ये बात: बता दें कि, ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी. छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
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