नई दिल्ली: ईडी ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को पेश किया. विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष खान को पेश किया गया. कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दे दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ उनका आमना-सामना कराना जरूरी है. अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
#WATCH | ED takes AAP MLA Amanatullah Khan from Rouse Avenue Court to ED headquarters in Delhi.
— ANI (@ANI) September 2, 2024
Court remanded AAP MLA Amanatullah Khan to four-day ED custody in the alleged Delhi Waqf Board Money Laundering case. pic.twitter.com/JVrVTrX7dQ
ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया. ED ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह "बहस" करते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं. इन्होंने आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है. नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई.
#WATCH | Rouse Avenue Court grants four days custody of AAP MLA Amanatullah Khan to ED in the alleged Delhi Waqf Board Money Laundering case.
— ANI (@ANI) September 2, 2024
AAP MLA Amanatullah Khan says, " ...this is a false case for which they do not have any evidence or recovery. cbi, ed and acb all say… pic.twitter.com/25AAdP4bCT
समन पर पेश नहीं हो रहे खानः ईडी ने खान पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह केवल एक बार पेश हुए. वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद. 50 वर्षीय विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दो एफआईआर, एक सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित और दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है.
ईडी ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी आय अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उनका निवेश किया. एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में आरोप पत्र दायर किया और खान के तीन कथित सहयोगियों - जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों को नामजद किया था.
कोर्ट में खान ने कहा- मैं निर्दोष हूंः वहीं, अमानतुल्लाह खान ने अपने आपको निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है. ED की टीम फंसाने की साजिश कर रही है. भाजपा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए भाजपा के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है. बता दें, वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले लंबे समय से चल रहा है. अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने ईडी की इस कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की. समर्थकों ने बताया कि अमानतुल्लाह खान निर्दोष है. उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है. भाजपा की तानाशाही चल रही है.
ये भी पढ़ें: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को ED ने गिरफ्तार किया, साढ़े 5 घंटे तक चली सर्चिंग