नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उनके खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय दे दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को करने का आदेश दिया. सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया गया है.
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन और मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरूरी अनुमति नहीं ली थी. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है. याचिका में कहा गया कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए. बता दें कि 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. बता दें कि ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
वहीं ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. इसके बाद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है.
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