नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने मंगलवार को पूरक चार्जशीट दाखिल की. ईडी ने पूरक चार्जशीट पर अमानतुल्लाह खान और एक महिला मरियम सिद्दीकी को आरोपी बनाया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने पूरक चार्जशीट पर 4 नवंबर और अमानतुल्लाह खान की जमानत पर 7 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
ईडी ने 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल किया है. ईडी ने आरोपी मरियम सिद्दीकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया. अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. ईडी ने कहा कि वह इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर रही है.
कोर्ट ने 21 अक्टूबर को अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था. 21 अक्टूबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ा दिया था.
कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले के आरोपी जीशान हैदर और कौसर इमाम को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराएं. हालांकि, ईडी ने इसके लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 5 नवंबर तक दस्तावेजों की सूची दोनों सह-आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
बता दें, ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक, छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
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