नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मोजर बेयर से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी नितिन भटनागर को मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि नितिन भटनागर ने ट्रायल कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली जो अर्जी दाखिल की है, उस पर सुनवाई करने पर रोक लगाई जाए.
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इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक सुनवाई करते हुए फैसला ले सकती है. हाईकोर्ट ने नितिन भटनागर को निर्देश दिया कि अगर उन्हें ट्रायल कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिलती है तो वह देश छोड़ने से पहले हाईकोर्ट को सूचित करेंगे. ईडी ने नितिन भटनागर को 22 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था. 17 अक्टूबर 2019 को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में मोजर बेयर कंपनी को भी आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट में कहा गया था कि मोजर बेयर की दो कंपनियों ने 354 करोड़ रुपये का लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया.
इस मामले के आरोपी राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था. जिसके बाद ईडी ने 31 जनवरी 2019 की सुबह ही उसे गिरफ्तार कर लिया था. ईडी के मुताबिक नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में प्रिस्टिन रीवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में खाता खुलवाने में मदद की थी.
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