दुर्ग : जिले की विशेष न्यायालय में गांजा तस्करी करते पकड़े गए दो आरोपियों की सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर दोनों को दोषी पाया और उन्हें 18-18 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. यह सजा एनडीपीएस की विशेष न्यायालय ने सुनाया है.
जुलाई 2023 में पकड़े गए थे तस्कर : 20 जुलाई 2023 को कुम्हारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा से नागपुर की ओर बड़ी मात्रा में गांजे का खेप ले जाई जा रही है. जिसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कुम्हारी थाना पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कार की डिक्की से 2 प्लास्टिक बोरी में 50 किलो गांजा जब्त किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख 80 हजार आंकी गई थी.
ओडिशा से झांसी लेजा रहे थे गांजा : आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि दोनों आरोपी गांजा को ओडिशा से झांसी लेकर जा रहे थे. दोनों आरोपी ओडिशा के सप्लायर से गांजा लेकर झांसी के गांजा तस्करों को गांजा देने जा रहे थे. इस तस्करी के लिए दोनों चालकों को 30 हजार रूपये देने का सौदा हुआ था.
दोनों तस्करों को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा : गांजा तस्करी करते पकड़े गए दोनों गांजा तस्कर में एक का नाम गुड्डू यादव जिला बारन राजस्थान का निवासी है. वहीं दूसरा तस्कर अकलेश लोधी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश का निवासी है. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. जिसके बाद कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, जो अब पूरी हो गई है. एनडीपीएस की विशेष न्यायालय ने दोनों तस्करों को 18-18 साल कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.