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भिलाई में कृषि भूमि का दो खरीदारों से किया सौदा, धोखाधड़ी का केस दर्ज - Durg fraud case

भिलाई के नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का केस सामने आया है. आरोपी ने अपने एक ही कृषि भूमि का सौदा दो खरीदारों से कर लिया. इसकी भनक लगते ही दूसरे खरीदार ने नंदिनी थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है और कार्रवाई का मांग की है.

DURG FRAUD CASE REGISTERED
भिलाई में जमीन धोखाधड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2024, 10:47 PM IST

दुर्ग : भिलाई के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से षडयंत्र पूर्वक कृषि भूमि का सौदाकर रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का केस सामने आया है. प्रार्थी की शिकायत पर नंदिनी पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है.

80 लाख में जमीन का किया सौदा : नंदिनी थाना के टीआई राजेश साहू ने बताया, "आनंद सिंह मधुकर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कृषि कार्य करने के लिए ग्राम अरसनारा स्थित कृषि भूमि को खरीदा था. जिसका खसरा नंबर 212/3 रकबा 1.280 हेक्टियर है. इस कृषि भूमि को दान सिंह वर्मा तथा उनके परिवार के सदस्य सरस्वती (52 वर्ष), मिथलेश (57), देवचंद (55), जलाराम (45) ने 80 लाख प्रति एकड़ में ब्रिकी करने का सौदा किया था."

3 लाख नगद और 7 लाख का लिया चेक : एक इकरारनामा बनाया गया था, जिसके अनुसार प्रार्थी अपने बैंक शाखा सिविक सेंटर के 7 लाख का चेक तथा तीन लाख नगद 16 सितम्बर 2022 के दिन वर्मा परिवार को दिया था. तीन माह के अंदर पूरे रकम का भुगतान कर उक्त जमीन की रजिस्ट्री प्रार्थी के पक्ष में कराने की बात हुई थी. इसी दौरान प्रार्थी को पता चला कि वर्मा परिवार ने उक्त खसरा नंबर 212/3 रकबा 1.280 हेक्टियर को बेचने के लिए भिलाई निवासी संदीप अग्रवाल से पहले ही सौदा कर इकरारनामा किया है.

"धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर धारा 420, 34 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया गया है. दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." - राजेश साहू, टीआई, नंदिनी थाना

पुलिस केस की जांच पड़ताल में जुटी : प्रार्थी ने धोखाधड़ी का अहसास होते ही दान सिंह और उनके परिवार वालों के खिलाफ नंदिनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे ड़ांच कर रही है.

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80 लाख में जमीन का किया सौदा : नंदिनी थाना के टीआई राजेश साहू ने बताया, "आनंद सिंह मधुकर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कृषि कार्य करने के लिए ग्राम अरसनारा स्थित कृषि भूमि को खरीदा था. जिसका खसरा नंबर 212/3 रकबा 1.280 हेक्टियर है. इस कृषि भूमि को दान सिंह वर्मा तथा उनके परिवार के सदस्य सरस्वती (52 वर्ष), मिथलेश (57), देवचंद (55), जलाराम (45) ने 80 लाख प्रति एकड़ में ब्रिकी करने का सौदा किया था."

3 लाख नगद और 7 लाख का लिया चेक : एक इकरारनामा बनाया गया था, जिसके अनुसार प्रार्थी अपने बैंक शाखा सिविक सेंटर के 7 लाख का चेक तथा तीन लाख नगद 16 सितम्बर 2022 के दिन वर्मा परिवार को दिया था. तीन माह के अंदर पूरे रकम का भुगतान कर उक्त जमीन की रजिस्ट्री प्रार्थी के पक्ष में कराने की बात हुई थी. इसी दौरान प्रार्थी को पता चला कि वर्मा परिवार ने उक्त खसरा नंबर 212/3 रकबा 1.280 हेक्टियर को बेचने के लिए भिलाई निवासी संदीप अग्रवाल से पहले ही सौदा कर इकरारनामा किया है.

"धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर धारा 420, 34 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया गया है. दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." - राजेश साहू, टीआई, नंदिनी थाना

पुलिस केस की जांच पड़ताल में जुटी : प्रार्थी ने धोखाधड़ी का अहसास होते ही दान सिंह और उनके परिवार वालों के खिलाफ नंदिनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे ड़ांच कर रही है.

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