दुर्ग भिलाई: जिले के जामुल थाना क्षेत्र में किसी दूसरे की जमीन बेचकर ठगी करने का मामला सामने आया है. एक बीएसपी कर्मी से 10 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप नगर पालिका परिषद जामुल के एक कांग्रेसी पार्षद संजय देशलहरे पर है. न्यायालय के आदेश पर चार महीने पहले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज की गई थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका था. आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां से आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
कांग्रेसी पार्षद पर लाखों की ठगी का आरोप: जामुल टीआई केशव राम कोशले ने बताया, "सेक्टर-5 निवासी बीएसपी कर्मी आरके महाराणा की शिकायत पर नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड-6 के पार्षद संजय देशलहरे के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धारा के तहत प्राथमिकी की गई थी. साल 2019 में आरोपी पार्षद संजय देशलहरे ने जामुल में अपनी पांच हजार वर्गफीट जमीन होने की बात कही और पीड़ित बीएसपी कर्मी से उस जमीन का 20 लाख रुपये में सौदा किया था. इसके बाद पीड़ित ने आठ मई 2019 को आरोपी को आरटीजीएस के माध्यम से सात लाख और तीन लाख रुपये नकद दिए थे. बाकी के 10 लाख रुपये जमीन की रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई थी."
रजिस्ट्री नहीं कराने पर हुआ खुलासा: आरोपी पार्षद ने पीड़ित से कहा था कि वह एक साल के भीतर जमीन की रजिस्ट्री करवा देगा. एक साल बीतने के बाद भी आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई. पीड़ित बीएसपी कर्मी ने आरोपी पार्षद से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बोला तो आरोपी लगातार टाल मटोल कर उसे घुमाता रहा. संदेह होने पर पीड़ित ने जमीन के बारे में जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि उक्त जमीन संजय देशलहरे के नाम पर नहीं बल्कि किसी और के नाम पर है.
आरोपी को रिमांड पर जेल भेजा: इस खुलासे के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया. वहीं आज शुक्रवार 3 मार्च को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.