बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा. 7 मई को होने वाले इस मतदान के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है.वोटर्स भी इस दिन अपना अमूल्य वोट डालने के लिए तैयार हैं.लेकिन मतदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसा निर्णय लिया है जो मदिरापान करने वाले लोगों को जरा भी रास नहीं आ रहा है. इस फैसले के कारण मदिराप्रेमियों की नींद उड़ चुकी है.उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या.क्योंकि जिनका काम थोड़े से चलता है उनका तो ठीक है.लेकिन जिनका कोटा थोड़ा ज्यादा है उनके लिए तो मानों ये घड़ी किसी मुसीबत से कम नहीं है.
सुरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है. मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर दायरे तक आने वाली शराब दुकानें बंद रखी जाएगी.यानी सात लोकसभा क्षेत्रों में शराब के शौकीनों का गला तीन दिन तक सूखा रहेगा.ऐसे में जिनके पास सूचना पहुंचेगी वो तो अपना इंतजाम कर लेगा.लेकिन उनका क्या जिनके पास सूचना नहीं पहुंचेगी.उनके लिए तो ये तीन दिन तीन साल से कम नहीं होंगे. आईए जानते हैं कब से कब तक शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा.
कब से कब तक मधुशाला में लगेगा ताला : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब बिक्री पर 3 दिन के लिए दुकान बंद करने का आदेश जारी किया है. मतदान केंद्र के 3 किलोमीटर के दायरे के शराब दुकानों को बंद रखने शासन ने निर्णय लिया है. 7 लोकसभा क्षेत्रों में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है. शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 5 बजे से 7 मई तक इन लोकसभा क्षेत्रों में शराब दुकान बंद रहेंगी. यह आदेश रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा.
सख्ती से आदेश पालन करने के निर्देश : छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा. छत्तीसगढ़ में यह अंतिम चरण होगा. इसके लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने 7 लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान को लेकर आवश्यक तैयारी के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. मतदान के 48 घंटे पहले सात लोकसभा क्षेत्र में शराब दुकान बंद रखने का आदेश जारी हुआ है. 5 मई की शाम 5 बजे से मतदान दिवस 7 मई तक लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र के 3 किलोमीटर के दायरे की दुकानें बंद रहेंगी. आदेश सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया गया है.