झालावाड़: स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा रविवार को जिले की अकलेरा नगर पालिका की अध्यक्ष व सदस्य विजय लक्ष्मी यादव को पालिका चुनाव के दौरान संतान से संबंधित गलत जानकारी देने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है. अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पर चुनाव के दौरान संतान संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप लगे थे. इसकी शिकायत स्वायत शासन विभाग को की गई थी. जिसके बाद डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल यादव के द्वारा एक आदेश जारी कर पालिका अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया.
डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि अकलेरा पालिका अध्यक्ष विजयलक्ष्मी के खिलाफ नामांकन के दौरान संतान संबंधित गलत तथ्य पेश करने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद शिकायत की जांच क्षेत्रीय उपनिदेशक कोटा के द्वारा कराई गई थी. डायरेक्टर ने बताया कि क्षेत्रीय उपनिदेशक कोटा के द्वारा पालिका अध्यक्ष विजयलक्ष्मी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शिकायत के स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया. उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में चुनाव के दौरान संतान संबंधित तथ्यों कि गलत जानकारी देना पाया गया.
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बता दें कि पालिका अध्यक्ष विजयलक्ष्मी के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रतिद्वंदी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान उन्होंने अपने तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा था. आवेदन में केवल दो बच्चों का उल्लेख किया था. इसके बाद झूठे तथ्य पेश करने को लेकर प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी कैलाश बाई ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस दौरान न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष विजयलक्ष्मी का निर्वाचन निरस्त कर कैलाशी बाई को निर्वाचित घोषित कर दिया. लेकिन डीएलबी से आदेश नहीं होने के कारण उन्हें कार्यभार नहीं सौंपा गया.