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हरियाणा में मेगा मार्ट ने नहीं दी ऑफर की छूट, 180 रुपए ज्यादा वसूले, कंज्यूमर फोरम ने ठोंक डाला बड़ा जुर्माना - REWARI CONSUMER COURT IMPOSED FINE

रेवाड़ी में जिला कंज्यूमर फोरम ने ऑफर की छूट न देने पर मेगा मार्ट पर बड़ा जुर्माना ठोंक दिया है.

District Consumer Court of Rewari imposed fine on Mega Mart for not giving discount on offer
कंज्यूमर फोरम ने ठोंक डाला बड़ा जुर्माना (Getty Images)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 11 hours ago

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में मेगा मार्ट ने जब उपभोक्ता को ऑफर की छूट नहीं दी तो उस पर एक्शन लेते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने मेगा मार्ट पर बड़ा जुर्माना लगा डाला है.

ग्राहक को ऑफर की नहीं दी छूट : शिकायतकर्ता नीतेश अग्रवाल ने बताया कि वे 27 अगस्त 2023 को रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित मेगा मार्ट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे. वहां पर उन्होंने स्टोर में चिपकाए गए विशेष राखी ऑफर पंपलेट को देखा, जिन पर 299 रुपए और 329 रुपए की दो टी-शर्ट खरीदने पर 150 रुपए की छूट का ऑफर था. इसके बाद उन्होंने 299 रुपए एमआरपी वाली दो जोड़ी टी-शर्ट ब्रिंक रेगुलर खरीदी. चारों टी-शर्ट की कुल खुदरा कीमत 1196 रूपये एमआरपी बनती थी और 150 रुपए प्रति जोड़ी टी-शर्ट की छूट के हिसाब से कुल 300 रूपए की छूट थी. लेकिन शिकायतकर्ता से मेगा मार्ट के कर्मचारियों ने 1076 रुपए और उन्हें 300 रुपए की छूट देने के बजाय मात्र 120 रुपए की छूट दी. इस तरह से उनसे मेगा मार्ट के कर्मचारियों ने 180 रुपए की ज्यादा राशि वसूली. उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर उन्होंने इस बारे में मेगा मार्ट को लीगल नोटिस भी भिजवाया था लेकिन उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही राशि लौटाई.

कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना : शिकायतकर्ता ने इसके बाद रेवाड़ी उपभोक्ता फोरम में अपने अधिवक्ता मोहित जैन के जरिए शिकायत दर्ज कराई और 180 रुपए की राशि ब्याज सहित वापस करने और पूरे मामले में मुआवजे की मांग की गई. उपभोक्ता फोरम के नोटिस भेजने के बावजूद भी मेगा मार्ट की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. ऐसे में उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुना दिया. जिला उपभोक्ता फोरम ने मेगा मार्ट को 180 रुपए की राशि शिकायत दर्ज करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के अंदर-अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने मेगा मार्ट को 25 हजार रुपए मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 30 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया है. फोरम के आदेश का पालन ना करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा या दोनों का प्रावधान है.

District Consumer Court of Rewari imposed fine on Mega Mart for not giving discount on offer
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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में मेगा मार्ट ने जब उपभोक्ता को ऑफर की छूट नहीं दी तो उस पर एक्शन लेते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने मेगा मार्ट पर बड़ा जुर्माना लगा डाला है.

ग्राहक को ऑफर की नहीं दी छूट : शिकायतकर्ता नीतेश अग्रवाल ने बताया कि वे 27 अगस्त 2023 को रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित मेगा मार्ट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे. वहां पर उन्होंने स्टोर में चिपकाए गए विशेष राखी ऑफर पंपलेट को देखा, जिन पर 299 रुपए और 329 रुपए की दो टी-शर्ट खरीदने पर 150 रुपए की छूट का ऑफर था. इसके बाद उन्होंने 299 रुपए एमआरपी वाली दो जोड़ी टी-शर्ट ब्रिंक रेगुलर खरीदी. चारों टी-शर्ट की कुल खुदरा कीमत 1196 रूपये एमआरपी बनती थी और 150 रुपए प्रति जोड़ी टी-शर्ट की छूट के हिसाब से कुल 300 रूपए की छूट थी. लेकिन शिकायतकर्ता से मेगा मार्ट के कर्मचारियों ने 1076 रुपए और उन्हें 300 रुपए की छूट देने के बजाय मात्र 120 रुपए की छूट दी. इस तरह से उनसे मेगा मार्ट के कर्मचारियों ने 180 रुपए की ज्यादा राशि वसूली. उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर उन्होंने इस बारे में मेगा मार्ट को लीगल नोटिस भी भिजवाया था लेकिन उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही राशि लौटाई.

कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना : शिकायतकर्ता ने इसके बाद रेवाड़ी उपभोक्ता फोरम में अपने अधिवक्ता मोहित जैन के जरिए शिकायत दर्ज कराई और 180 रुपए की राशि ब्याज सहित वापस करने और पूरे मामले में मुआवजे की मांग की गई. उपभोक्ता फोरम के नोटिस भेजने के बावजूद भी मेगा मार्ट की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. ऐसे में उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुना दिया. जिला उपभोक्ता फोरम ने मेगा मार्ट को 180 रुपए की राशि शिकायत दर्ज करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के अंदर-अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने मेगा मार्ट को 25 हजार रुपए मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 30 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया है. फोरम के आदेश का पालन ना करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा या दोनों का प्रावधान है.

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