जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने उपभोक्ता की ओर से राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में पेश किए 4.50 लाख रुपए का चेक लापरवाही के चलते गुम होने को बैंक का सेवा दोष बताया है. इसके साथ ही आयोग ने एसबीआई पर एक लाख रुपए हर्जाना लगााया है. आयोग ने हर्जाना राशि 45 दिन में परिवादी को देने के लिए कहा है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश उद्दव शर्मा के परिवाद पर दिया.
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता, सेवा प्रदाता बैंक से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी पूंजी की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसने लापरवाही से परिवादी का चेक खो दिया. विपक्षी बैंक ऐसे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तो उपभोक्ता का उसके ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा. मामले के अनुसार, विपक्षी बैंक की निवारू रोड शाखा में परिवादी का एक बचत खाता था. उसने 12 जनवरी 2015 को 4.50 लाख रुपए का चेक पेश किया, लेकिन वह रिटर्न हो गया.
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बाद में उसने दोबारा 29 जनवरी 2015 को चेक पेश किया तो उसका पेंमेंट नहीं हुआ. बैंक कर्मचारियों से पूछने पर कहा कि वह रिटर्न हो गया है, लेकिन उसे असल चेक, रिटर्न मीमो सहित नहीं दिया और बाद में उसे पता चला कि उसका चेक तो डाक में खो गया है. बैंक कर्मचारी उसे कहते रहे कि चेक मिलने पर उसे दे देंगे, लेकिन उसे चेक नहीं लौटाया. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए बैंक से हर्जा-खर्चा दिलाने जाने का आग्रह किया.