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धमतरी के बूटीगढ़ वनवासियों को बेदखली का नोटिस, कलेक्टर दफ्तर आकर लगा रहे गुहार - Dhamtari Forest department

धमतरी जिले के सिंगपुर फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत बूटीगढ़ जंगल में बसे वनवासी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे. इन सभी वनवासियों को वन विभाग ने जमीन बेदखली का नोटिस दिया है, जिससे ये सभी परेशान हैं. प्रभावित लोगों ने इस संबंध में धमतरी जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

DHAMTARI FOREST DEPARTMENT
बूटीगढ़ जंगल के वनवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2024, 7:30 PM IST

कलेक्ट्रेट पहुंचे बूटीगढ़ जंगल के वनवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी: जिले के बूटीगढ़ जंगल में बसे लोग वनविभाग से जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सहमे हुए हैं. वन विभाग ने इन लोगों को वनभूमि से कब्जा छोड़ने को कहा गया है. लेकिन इन लोगों का दावा है कि वो कई दशकों से वहां पर बसे हुए हैं और उन्हें कानून के मुताबिक वन अधिकार पट्टा अब तक मिल जाना चाहिए था. प्रभावित लोगों ने इस संबंध में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं धमतरी जिला प्रशासन ने लोगों से शिकायत मिलने पर जांच का बात कही है.

जमीन खाली करने का दिया नोटिस : कलेक्ट्रेट पहुंचे वनवासियों ने बताया कि, "वह कई सालों से उस स्थान पर रह रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं. सिहावा के अति गरीब भूमिहीन गरीब लोग 13 दिसम्बर 2005 के पहले से गांव के रिक्त जमीन पर कृषि योग्य जमीन पर काबिज हैं. ये लोग यहां पर धान, कोदो कुटकी, मड़िया, कुलथी, उड़द, मूंग, दलहन, तिलहन फसल कर रहे हैं."

"हम 22 परिवार उस जमीन पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं. वन विभाग ने जमीन खाली करने का नोटिस दिया है. अभी कलेक्टर के पास निवेदन लेकर आए हैं." - भगवंतीन, प्रभावित महिला

शिकायतकर्ता सीताराम सोनवानी ने बताया, "हमारी सबसे बड़ी समस्या है वन अधिकार. वन अधिकार का कानून आए 18 साल हो गया है. 13 दिसंबर 2005 से कानून लागू है. वन अधिकार अधिनियम 2006, 2007, 2008 यथा संशोधित 2012 में पारित हुआ. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 13 दिसंबर 2005 के पहले से जो कब्जाधारित हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए. जिस जमीन में कमा रहे हैं, वन विभाग उनको नोटिस भेज रहा है. इसलिए हम कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर आए हैं."

"हम चाहते हैं कि धमतरी जिले में अशांति न बढ़ाए. प्रशासन हर सरकार की योजना का क्रियान्वयन कराए, दबे कुचले लोगों की सुध ले. पिछले सरकार ने वादा किया था अधिकार देने का, वह बदल गई. अब नई सरकार आई है. इनकी राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है तो हमें हमारा अधिकार दें, ताकि पट्टा मिलने से ये लोग सरकार की योजना का लाभ लेकर जी सकें. गरीबी से मुक्ति मिले. ये लोग एक समय का खाना खाकर जी रहे हैं." - सीताराम सोनवानी, शिकायतकर्ता

जांच के बाद आगे कार्रवाई करेगा प्रशासन: इस संबंध में अपर कलेक्टर जीआर मरकाम ने कहा, "वन विभाग से चर्चा कर आवेदन प्रेषित किया गया है. टीम गठित कर जांच की जाएगी. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर धमतरी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी 2 मई 2024 को बुड़ादेव धाम ग्राम बूटीगढ (सिंगपुर) दौरे पर गए थे. इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर ने कक्ष क्रमांक 35/32 के वन भूमि कब्जा धारित लोगों को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिया था. जिससे वहीं रह रहे लोग परेशान हैं. ये लोग आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

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कलेक्ट्रेट पहुंचे बूटीगढ़ जंगल के वनवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी: जिले के बूटीगढ़ जंगल में बसे लोग वनविभाग से जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सहमे हुए हैं. वन विभाग ने इन लोगों को वनभूमि से कब्जा छोड़ने को कहा गया है. लेकिन इन लोगों का दावा है कि वो कई दशकों से वहां पर बसे हुए हैं और उन्हें कानून के मुताबिक वन अधिकार पट्टा अब तक मिल जाना चाहिए था. प्रभावित लोगों ने इस संबंध में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं धमतरी जिला प्रशासन ने लोगों से शिकायत मिलने पर जांच का बात कही है.

जमीन खाली करने का दिया नोटिस : कलेक्ट्रेट पहुंचे वनवासियों ने बताया कि, "वह कई सालों से उस स्थान पर रह रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं. सिहावा के अति गरीब भूमिहीन गरीब लोग 13 दिसम्बर 2005 के पहले से गांव के रिक्त जमीन पर कृषि योग्य जमीन पर काबिज हैं. ये लोग यहां पर धान, कोदो कुटकी, मड़िया, कुलथी, उड़द, मूंग, दलहन, तिलहन फसल कर रहे हैं."

"हम 22 परिवार उस जमीन पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं. वन विभाग ने जमीन खाली करने का नोटिस दिया है. अभी कलेक्टर के पास निवेदन लेकर आए हैं." - भगवंतीन, प्रभावित महिला

शिकायतकर्ता सीताराम सोनवानी ने बताया, "हमारी सबसे बड़ी समस्या है वन अधिकार. वन अधिकार का कानून आए 18 साल हो गया है. 13 दिसंबर 2005 से कानून लागू है. वन अधिकार अधिनियम 2006, 2007, 2008 यथा संशोधित 2012 में पारित हुआ. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 13 दिसंबर 2005 के पहले से जो कब्जाधारित हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए. जिस जमीन में कमा रहे हैं, वन विभाग उनको नोटिस भेज रहा है. इसलिए हम कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर आए हैं."

"हम चाहते हैं कि धमतरी जिले में अशांति न बढ़ाए. प्रशासन हर सरकार की योजना का क्रियान्वयन कराए, दबे कुचले लोगों की सुध ले. पिछले सरकार ने वादा किया था अधिकार देने का, वह बदल गई. अब नई सरकार आई है. इनकी राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है तो हमें हमारा अधिकार दें, ताकि पट्टा मिलने से ये लोग सरकार की योजना का लाभ लेकर जी सकें. गरीबी से मुक्ति मिले. ये लोग एक समय का खाना खाकर जी रहे हैं." - सीताराम सोनवानी, शिकायतकर्ता

जांच के बाद आगे कार्रवाई करेगा प्रशासन: इस संबंध में अपर कलेक्टर जीआर मरकाम ने कहा, "वन विभाग से चर्चा कर आवेदन प्रेषित किया गया है. टीम गठित कर जांच की जाएगी. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर धमतरी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी 2 मई 2024 को बुड़ादेव धाम ग्राम बूटीगढ (सिंगपुर) दौरे पर गए थे. इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर ने कक्ष क्रमांक 35/32 के वन भूमि कब्जा धारित लोगों को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिया था. जिससे वहीं रह रहे लोग परेशान हैं. ये लोग आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

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