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अमेठी हत्याकांड, अदालत ने आरोपी बुजुर्ग पति-पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Dhamtari Amethi murder case - DHAMTARI AMETHI MURDER CASE

धमतरी के अमेठी में व्यापारी राजेन्द्र पारख हत्या कांड के आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2022 में आरोपी ने व्यापारी की सब्बल से वार कर हत्या कर दी थी.

Dhamtari Amethi murder case
धमतरी अमेठी हत्याकांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2024, 7:10 PM IST

धमतरी: धमतरी जिले के अमेठी गांव में हुई एक हत्या के मामले में अदालत का शनिवार को फैसला आया है. अदालत ने आरोपी बुजुर्ग पति-पत्नी को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इन आरोपियों ने 2022 में सब्बल से राजेश पारख की हत्या कर दी थी. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. मामले में दो साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.

जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का है. यहां दो साल पहले अमेठी गांव में शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का गांव के बुजुर्ग फिरंगी निर्मलकर से जमीन विवाद चल रहा था. इस बीच 16 मई 2022 को सुबह 8.30 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद फिरंगी निर्मलकर ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई के साथ मिलकर लोहे के रॉड से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर कई बार जोरदार वार किया. गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद व्यापारी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया था.

दोनों को आजीवन कारावास की सजा: मामले में जांच विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया. शनिवार को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दंपत्ति को सुनाई है. न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषी करार दिया. इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दोनों को भुगतना होगा.

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जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का है. यहां दो साल पहले अमेठी गांव में शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का गांव के बुजुर्ग फिरंगी निर्मलकर से जमीन विवाद चल रहा था. इस बीच 16 मई 2022 को सुबह 8.30 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद फिरंगी निर्मलकर ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई के साथ मिलकर लोहे के रॉड से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर कई बार जोरदार वार किया. गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद व्यापारी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया था.

दोनों को आजीवन कारावास की सजा: मामले में जांच विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया. शनिवार को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दंपत्ति को सुनाई है. न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषी करार दिया. इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दोनों को भुगतना होगा.

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