देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का निर्णय लेते हुए 4% बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं. अब तक राज्य कर्मचारियों को प्रदेश में 46% की दर से प्रति माह महंगाई भत्ता अनुमान ने किया गया था. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% को बढ़ाकर 50% प्रति माह किए जाने का निर्णय ले लिया है. इसको लेकर वित्त विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा. इस तरह राज्य कर्मचारियों को 2 महीने का महंगाई भत्ते के रूप में एरिया मिलेगा. मार्च महीने से नियमित रूप से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है. सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है.
इसके अलावा राज्य कर्मचारियों से जुड़ा दूसरा आदेश स्थानांतरण सत्र के दौरान स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण से जुड़ा है. इस संदर्भ में कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जिसमें स्थानांतरण सत्र 2024- 25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा 15% तक सीमित रखने के निर्णय लिया गया है.. यानी आगामी सत्र में विभागों में होने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण 15% तक ही किया जा सकेंगे.
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