गिरिडीह: उच्च न्यायालय ने गिरिडीह नगर निगम टोल टैक्स वसूली को लेकर आदेश जारी किया है. न्यायालय ने 20 मार्च 2025 तक टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगायी है. 18 दिसंबर को इसे लेकर आदेश जारी किया और टोल वसूली करनेवाले संवेदक सुमन कुमार राय को टोल नहीं वसूलने का आदेश दिया है. हालांकि इस आदेश के बावजूद गुरुवार को टोल टैक्स वसूली का काम जारी रहा. कई वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला गया है.
मोंगिया स्टील पहुंचा था न्यायालय
आपको बता दें कि गिरिडीह नगर निगम टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने टोल वसूली पर रोक लगायी थी. अदालत ने आर्टिकल 265 का उल्लंघन बताते हुए टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाई थी.
गिरिडीह में जारी है टोल टैक्स वसूली
इधर, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद गिरिडीह नगर निगम का टोल टैक्स वसूली का काम 19 दिसंबर को भी जारी रहा. 19 दिसंबर को भी वाहन चालकों से टोल टैक्स की वसूली की गई. इस मामले पर टोल टैक्स वसूली का ठेका लेने वाले सुमन राय से बात की गई तो उन्होंने कहा उन्हें ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है. उनके पास आदेश की कॉपी आने पर आगे उसी अनुसार काम किया जाएगा.
कहते हैं उप नगर आयुक्त
वहीं इस संबंध में गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने कहा कि आदेश की प्रति उनके पास नहीं आयी है. प्रति मिलते ही आगे का कदम उठाया जाएगा.
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