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यूपी से सुनारिया जेल पहुंचा डेरा प्रमुख राम रहीम, 21 दिन का पैरोल खत्म - RAM RAHIM BACK TO SUNARIA JAIL

हत्या और यौन शौषण में सजा काट रहे राम रहीम का पैरोल खत्म हो गया है. वो रोहतक की सुनारिया जेल वापस आ गया है.

RAM RAHIM BACK TO SUNARIA JAIL
राम रहीम का पैरोल खत्म (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 23, 2024, 7:05 PM IST

रोहतक: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का 21 दिन का पैरोल बुधवार को खत्म हो गया. पैरोल खत्म करके राम रहीन ने रोहतक की सुनारिया जेल फिर से वापस आ गया है. राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां लाया गया. पैरोल के दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहा. हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 3 दिन पहले 2 अक्टूबर को गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल भी खड़े किए थे.

चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ दी थी जमानत

गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम ने इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी. जिसके बाद 30 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तों के साथ पैरोल को मंजूरी दी थी. पैरोल की मंजूरी देते समय शर्त लगाई गई थी कि डेरा प्रमुख जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में दौरा नहीं करेगा. वो चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और सोशल मीडिया में भी चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा.

11 बार मिल चुकी है पैरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से अब तक 11 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है. बार-बार पैरोल मिलने पर राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठे थे. शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत राम रहीम को पैरोल या फरलो ना दी जाए. बाद में हाईकोर्ट ने पैरोल या फरलो का जिम्मा राज्य सरकार पर भी छोड़ दिया था.

2017 से जेल में है राम रहीम

गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा के बाद सुनारिया स्थित रोहतक जेल लाया गया था. बाद में सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने जेल में कोर्ट स्थापित कर 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई है. बाद में रणजीत सिंह हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.

ये भी पढ़ें- जेल से बाहर आया राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल, कांग्रेस ने जताया ऐतराज

ये भी पढ़ें- रोहतक सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर फिर बाहर आया राम रहीम

रोहतक: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का 21 दिन का पैरोल बुधवार को खत्म हो गया. पैरोल खत्म करके राम रहीन ने रोहतक की सुनारिया जेल फिर से वापस आ गया है. राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां लाया गया. पैरोल के दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहा. हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 3 दिन पहले 2 अक्टूबर को गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल भी खड़े किए थे.

चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ दी थी जमानत

गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम ने इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी. जिसके बाद 30 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तों के साथ पैरोल को मंजूरी दी थी. पैरोल की मंजूरी देते समय शर्त लगाई गई थी कि डेरा प्रमुख जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में दौरा नहीं करेगा. वो चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और सोशल मीडिया में भी चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा.

11 बार मिल चुकी है पैरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से अब तक 11 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है. बार-बार पैरोल मिलने पर राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठे थे. शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत राम रहीम को पैरोल या फरलो ना दी जाए. बाद में हाईकोर्ट ने पैरोल या फरलो का जिम्मा राज्य सरकार पर भी छोड़ दिया था.

2017 से जेल में है राम रहीम

गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा के बाद सुनारिया स्थित रोहतक जेल लाया गया था. बाद में सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने जेल में कोर्ट स्थापित कर 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई है. बाद में रणजीत सिंह हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.

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