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परिवहन विभाग से मांगी गई बसें, चुनाव ड्यूटी में लगने वाले निगम के चालकों और परिचालकों को मिलेगा एडवांस भुगतान - Uttarakhand Transport Department - UTTARAKHAND TRANSPORT DEPARTMENT

lok sabha election 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनैतिक पार्टियों के साथ-साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने परिवहन विभाग से सैकड़ों बसों की मांग की है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 5, 2024, 6:22 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने परिवहन विभाग से सैकड़ों बसों की मांग की है. इस संबंध में परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालक) दीपक जैन ने मंडलीय प्रबंधकों और डिपो सहायक महाप्रबंधकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

चालकों-परिचालकों को मिलेगा 600 रुपए का एडवांस भुगतान: जारी किए गए आदेश के अनुसार, निर्वाचन ड्यूटी में जो भी बसें लगाई जाएगी, इसमें उन चालकों-परिचालकों की ड्यूटी लगाई जाए, जिसके पास वैध लाइसेंस और वर्दी होनी चाहिए. साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों को प्रतिदिन के हिसाब से 600 रुपए का एडवांस भुगतान किया जाएगा.

परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश के मुख्य बिंदु

  • जिला एवं पुलिस प्रशासन की मांग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जाए.
  • डिपो से पुलिस और जिला प्रशासन को जो बसें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन बसों का डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन में पूरा रिकॉर्ड रखा जाए.
  • चुनाव ड्यूटी में भेजी जाने वाली बसों में चालक-परिचालक को वैध लाइसेंस और वर्दी के साथ भेजा जाए.
  • चुनाव ड्यूटी में जाने वाली बसों का मेंटेनेंस और तकनीकी कार्यों का साफ-सफाई, धुलाई व सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा जाए.
  • किसी बस के ब्रेकडाउन की स्थिति में दूसरी बस प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए.
  • जो बसें चुनाव ड्यूटी में लगाई जाएंगी, उस दौरान के लिए बस से संबंधित बस सेवा को ऑनलाइन बुकिंग से हटवा दिया जाए.
  • चुनाव ड्यूटी से बसें डिपो में वापस आने के बाद बसों के बिल पीक सीजन में निगम बसों की चार्टर दर के अनुसार 90 फीसदी लोड फैक्टर के आधार पर क्लेम किया जाए.
  • पर्वतीय मार्गों में संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन / जिला प्रशासन को बसें उपलब्ध कराई जाए.
  • डिपो से पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने वाली बसें अगर अधिक दूरी के लिए भेजी जाती है, तो डीजल की अतिरिक्त किलोमीटर के लिए डीजल टैंक की क्षमता के अनुसार अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
  • चालक परिचालक द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान तय किलोमीटर (मैदानी क्षेत्रों में 250 और पर्वतीय क्षेत्र में 200) से अधिक दूरी का सफर तय करते हैं, तो वास्तविक अर्जित किमी के अनुसार भुगतान दिया जाएगा.
  • सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान 600 रुपए प्रति ड्यूटी दिवस के हिसाब से अग्रिम भुगतान किया जा सकता है, जिसको माह अप्रैल, 2024 के वेतन में समायोजित किया जाएगा.
  • चुनाव ड्यूटी पर लगने वाली अनुबंधित बसों को किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा. इस अवधि में बसों की लाभ हानि की नहीं होगी गणना.
  • चुनाव ड्यूटी में डिपो से भेजी गई बसों की दैनिक सूचना निगम मुख्यालय, देहरादून के कंट्रोल रूम में देना अनिवार्य होगा.

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देहरादून: उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने परिवहन विभाग से सैकड़ों बसों की मांग की है. इस संबंध में परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालक) दीपक जैन ने मंडलीय प्रबंधकों और डिपो सहायक महाप्रबंधकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

चालकों-परिचालकों को मिलेगा 600 रुपए का एडवांस भुगतान: जारी किए गए आदेश के अनुसार, निर्वाचन ड्यूटी में जो भी बसें लगाई जाएगी, इसमें उन चालकों-परिचालकों की ड्यूटी लगाई जाए, जिसके पास वैध लाइसेंस और वर्दी होनी चाहिए. साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों को प्रतिदिन के हिसाब से 600 रुपए का एडवांस भुगतान किया जाएगा.

परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश के मुख्य बिंदु

  • जिला एवं पुलिस प्रशासन की मांग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जाए.
  • डिपो से पुलिस और जिला प्रशासन को जो बसें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन बसों का डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन में पूरा रिकॉर्ड रखा जाए.
  • चुनाव ड्यूटी में भेजी जाने वाली बसों में चालक-परिचालक को वैध लाइसेंस और वर्दी के साथ भेजा जाए.
  • चुनाव ड्यूटी में जाने वाली बसों का मेंटेनेंस और तकनीकी कार्यों का साफ-सफाई, धुलाई व सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा जाए.
  • किसी बस के ब्रेकडाउन की स्थिति में दूसरी बस प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए.
  • जो बसें चुनाव ड्यूटी में लगाई जाएंगी, उस दौरान के लिए बस से संबंधित बस सेवा को ऑनलाइन बुकिंग से हटवा दिया जाए.
  • चुनाव ड्यूटी से बसें डिपो में वापस आने के बाद बसों के बिल पीक सीजन में निगम बसों की चार्टर दर के अनुसार 90 फीसदी लोड फैक्टर के आधार पर क्लेम किया जाए.
  • पर्वतीय मार्गों में संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन / जिला प्रशासन को बसें उपलब्ध कराई जाए.
  • डिपो से पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने वाली बसें अगर अधिक दूरी के लिए भेजी जाती है, तो डीजल की अतिरिक्त किलोमीटर के लिए डीजल टैंक की क्षमता के अनुसार अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
  • चालक परिचालक द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान तय किलोमीटर (मैदानी क्षेत्रों में 250 और पर्वतीय क्षेत्र में 200) से अधिक दूरी का सफर तय करते हैं, तो वास्तविक अर्जित किमी के अनुसार भुगतान दिया जाएगा.
  • सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान 600 रुपए प्रति ड्यूटी दिवस के हिसाब से अग्रिम भुगतान किया जा सकता है, जिसको माह अप्रैल, 2024 के वेतन में समायोजित किया जाएगा.
  • चुनाव ड्यूटी पर लगने वाली अनुबंधित बसों को किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा. इस अवधि में बसों की लाभ हानि की नहीं होगी गणना.
  • चुनाव ड्यूटी में डिपो से भेजी गई बसों की दैनिक सूचना निगम मुख्यालय, देहरादून के कंट्रोल रूम में देना अनिवार्य होगा.

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