नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग मामले को लेकर सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 278 (माहौल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
रविवार दोपहर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई थी. इससे पूरे इलाके में आग की लपटें और धुआं फैल गया. आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. सूचना मिलते ही मौके पर दिल्ली नगर निगम और दमकल विभाग की टीम पहुंची. सोमवार तड़के आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन लैंडफिल साइट से धुआं अभी भी निकल रहा है.
गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने के बाद आरोप-प्रत्यारोग का दौर भी शुरू हो गया. दिल्ली नगर निगम और आम आदमी पार्टी ने आग लगने की घटना पर कहा कि लैंडफिल साइड से निकलने वाली गैस और गर्मी की वजह से आग लगी थी. वहीं, भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी करार दिया.
BJP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना स्थल का जायजा लेकर कहा कि लैंडफिल साइट को खत्म करने का वादा करके AAP निगम की सत्ता में पहुंची है, लेकिन उन्होंने लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया है. आग लगने की वजह से क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह पहली घटना नहीं है जब लैंडफिल साइट में आग लगी है. आए दिन आग की घटना सामने आती है.