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1 जुलाई से संपत्ति कर भुगतान के लिए चेक नहीं लेगा दिल्ली नगर निगम, जानिए क्या है वजह - Delhi MCD to scrap cheque payment

MCD to scrap cheque payment: दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान बंद कर देगा. नगर निकाय ने चेक भुगतान में आ रही चेक बाउंस की समस्या के मद्देनजर यह कदम उठाया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 6, 2024, 8:41 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए आगामी एक जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा. एमसीडी से मिले जानकारी के अनुसार, अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिये करना होगा.

निगम अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल भुगतान न केवल समय पर भुगतान और रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा, बल्कि व्यापार करने में आसानी भी प्रदान करेगा. करदाता आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे और उसका त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे.

दिल्ली नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील की है कि वे 30 जून, 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर 10% की छूट प्राप्त करें.

यह भी पढ़ें- स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद UP में फिर बना नंबर वन, देश में 19वां स्थान

दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कर भुगतान के लिए, संपत्ति के मालिक या कब्जाधारी निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं. दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है.

डीएमसी अधिनियम 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.

यह भी पढ़ें- नोएडा में 8वीं मंजिल से कूदकर 21 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस -

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए आगामी एक जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा. एमसीडी से मिले जानकारी के अनुसार, अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिये करना होगा.

निगम अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल भुगतान न केवल समय पर भुगतान और रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा, बल्कि व्यापार करने में आसानी भी प्रदान करेगा. करदाता आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे और उसका त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे.

दिल्ली नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील की है कि वे 30 जून, 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर 10% की छूट प्राप्त करें.

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दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कर भुगतान के लिए, संपत्ति के मालिक या कब्जाधारी निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं. दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है.

डीएमसी अधिनियम 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.

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