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दिल्ली मेयर का चुनाव रद्द, अगले चुनाव तक पद पर बने रहेंगे मेयर और डिप्टी मेयर - MAYOR ELECTION postponed

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 25, 2024, 8:59 PM IST

Updated : Apr 25, 2024, 10:10 PM IST

Delhi Mayor election 2024: दिल्ली में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते शुक्रवार को होने वाला महापौर चुनाव स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल को ही एनओसी दे दी थी.

MAYOR ELECTION postponed
MAYOR ELECTION postponed

नई दिल्ली: राजधानी में 26 अप्रैल को होने वाला महापौर का चुनाव स्थगित हो गया है. निगम सचिव शिवा प्रसाद की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 19 अप्रैल को पार्षदों को वितरित किए गए एजेंडा के अनुसार, शुक्रवार सुबह 11:00 बजे महापौर चुनाव के लिए होने वाली निगम सदन की बैठक स्थगित हो गई है. मेयर चुनाव तक वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर बने रहेंगे. बताया जा रहा है कि कल मेयर चुनाव नहीं होगा, लेकिन निगम सदन की बैठक होगी. ऐसे में बैठक हंगामेदार होने की पूरी संभावना है.

बताया गया है कि जैसा कि वितरित किए गए एजेंडा में दिया गया था कि यदि चुनाव आयोग से एनओसी मिलती है और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है, तब ही 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. अंततः एजेंडे में दी गई शर्त के अनुसार चुनाव आयोग से मेयर चुनाव के लिए एनओसी मिल जाने के बावजूद एलजी ऑफिस से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए पार्षदों में से किसी भी पार्षद की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकी, जिसके चलते शुक्रवार को होने वाली निगम सदन की बैठक को स्थगित किया जाता है.

वहीं, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की विशेष सचिव द्वितीय सोनालिका जिवानी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि उपराज्यपाल कार्यालय से मिले आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बिना इनपुट प्राप्त किए हुए हम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. हम एमसीडी के प्रशासक के रूप में पीठासीन अधिकारी की एक तरफा नियुक्ति नहीं कर सकते. नोटिस में यह भी बताया गया है कि एलजी कार्यालय के निर्देशानुसार, जब तक नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होता है, तब तक मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर अपना पद धारण करेंगे, जिससे जनता के काम में कोई समस्या न आए.

बता दें, 24 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में महापौर का चुनाव कराने के लिए एनओसी दे दी गई थी. लेकिन गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते एलजी ऑफिस द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को भेजी गई. उसके बाद कमिश्नर के निर्देश के बाद निगम सचिव शिवा प्रसाद ने महापौर चुनाव के स्थगन का आदेश जारी किया.

यह भी पढ़ें-दिल्ली मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर रही बेईमानी की साजिश: सौरभ भारद्वाज

इससे पहले 18 अप्रैल को महापौर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश खींची और उप महापौर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज ने नामांकन किया था. जबकि भाजपा की ओर से महापौर पद के लिए पार्षद किशनलाल और उप महापौर के लिए भाजपा पार्षद ने नामांकन किया था. इसके अलावा उप महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी के दो बागी पार्षद और नरेंद्र कुमार और विजय कुमार के द्वारा नामांकन किया गया था.

फिर काफी मान मनौवल के बाद प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने उप महापौर पद अपना नामांकन सोमवार को वापस ले लिया था. वहीं, दूसरे बागी उम्मीदवार विजय कुमार उप-महापौर पद का चुनाव लड़ने पर अड़े थे और वह चुनाव लड़ने के साथ ही अपनी जीत का भी दावा कर रहे थे. लेकिन अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित होने से सभी उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

यह भी पढ़ें-मेयर चुनाव से पहले व‍िधानसभा अध्‍यक्ष ने MCD में मनोनीत क‍िए 14 व‍िधायक, नोट‍िफ‍िकेशन जारी

नई दिल्ली: राजधानी में 26 अप्रैल को होने वाला महापौर का चुनाव स्थगित हो गया है. निगम सचिव शिवा प्रसाद की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 19 अप्रैल को पार्षदों को वितरित किए गए एजेंडा के अनुसार, शुक्रवार सुबह 11:00 बजे महापौर चुनाव के लिए होने वाली निगम सदन की बैठक स्थगित हो गई है. मेयर चुनाव तक वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर बने रहेंगे. बताया जा रहा है कि कल मेयर चुनाव नहीं होगा, लेकिन निगम सदन की बैठक होगी. ऐसे में बैठक हंगामेदार होने की पूरी संभावना है.

बताया गया है कि जैसा कि वितरित किए गए एजेंडा में दिया गया था कि यदि चुनाव आयोग से एनओसी मिलती है और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है, तब ही 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. अंततः एजेंडे में दी गई शर्त के अनुसार चुनाव आयोग से मेयर चुनाव के लिए एनओसी मिल जाने के बावजूद एलजी ऑफिस से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए पार्षदों में से किसी भी पार्षद की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकी, जिसके चलते शुक्रवार को होने वाली निगम सदन की बैठक को स्थगित किया जाता है.

वहीं, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की विशेष सचिव द्वितीय सोनालिका जिवानी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि उपराज्यपाल कार्यालय से मिले आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बिना इनपुट प्राप्त किए हुए हम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. हम एमसीडी के प्रशासक के रूप में पीठासीन अधिकारी की एक तरफा नियुक्ति नहीं कर सकते. नोटिस में यह भी बताया गया है कि एलजी कार्यालय के निर्देशानुसार, जब तक नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होता है, तब तक मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर अपना पद धारण करेंगे, जिससे जनता के काम में कोई समस्या न आए.

बता दें, 24 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में महापौर का चुनाव कराने के लिए एनओसी दे दी गई थी. लेकिन गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते एलजी ऑफिस द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को भेजी गई. उसके बाद कमिश्नर के निर्देश के बाद निगम सचिव शिवा प्रसाद ने महापौर चुनाव के स्थगन का आदेश जारी किया.

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इससे पहले 18 अप्रैल को महापौर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश खींची और उप महापौर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज ने नामांकन किया था. जबकि भाजपा की ओर से महापौर पद के लिए पार्षद किशनलाल और उप महापौर के लिए भाजपा पार्षद ने नामांकन किया था. इसके अलावा उप महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी के दो बागी पार्षद और नरेंद्र कुमार और विजय कुमार के द्वारा नामांकन किया गया था.

फिर काफी मान मनौवल के बाद प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने उप महापौर पद अपना नामांकन सोमवार को वापस ले लिया था. वहीं, दूसरे बागी उम्मीदवार विजय कुमार उप-महापौर पद का चुनाव लड़ने पर अड़े थे और वह चुनाव लड़ने के साथ ही अपनी जीत का भी दावा कर रहे थे. लेकिन अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित होने से सभी उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

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Last Updated : Apr 25, 2024, 10:10 PM IST
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