नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मजिट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
सेशंस कोर्ट ने पहले याचिका की थी खारिज : इसके पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया था. दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की थी. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी.
ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट पेश होने का था निर्देश : ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. ईडी की दोनों शिकायतों में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. बता दें कि 7 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.
सीबीआई के मामले में केजरीवाल फिलहाल हैं नियमित जमानत पर : बता दें कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है जबकि सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं. पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
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