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के. कविता के करीबी अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित - Arun Pillai Bail Plea

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 27, 2024, 7:17 PM IST

Arun Pillai Bail Plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच से संबंधित हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया.

ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया. कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. आज ही इस मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामले में नियमित जमानत दी है. पिल्लै को के कविता का करीबी बताया जाता है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी अरुण पिल्लै की अंतरिम जमानत याचिक पर ईडी को नोटिस

ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लै और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लै ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया. अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई. दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए. ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लै घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका.

अरुण पिल्लै के पास जो फोन थे उसमें लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. इससे साफ है कि अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया.

यह भी पढ़ें- कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह मनी लॉड्रिंग मामले में रिहा, लेकिन अभी जेल से नहीं आ पाएगा बाहर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया.

ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया. कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. आज ही इस मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामले में नियमित जमानत दी है. पिल्लै को के कविता का करीबी बताया जाता है.

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ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लै और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लै ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया. अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई. दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए. ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लै घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका.

अरुण पिल्लै के पास जो फोन थे उसमें लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. इससे साफ है कि अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई. पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया.

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