नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा जून के बाद आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ये कहता हो कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं.
याचिकाकर्ता सीए के इंटर और फाइनल के परीक्षार्थी थे. याचिका में कहा गया था कि परीक्षा का शेड्यूल और लोकसभा चुनाव की तिथि एक दूसरे से टकरा रही हैं. लोकसभा चुनाव की तिथि के साथ परीक्षा की तिथि टकराने से परीक्षार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. सीए की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा परिवहन का संकट झेलना पड़ सकता है. ऐसे में सीए के इंटर और फाइनल की परीक्षा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यानी जून तक टालने का आदेश दिया जाए.
यह भी पढ़ें-केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा- यह 'पब्लिक' नहीं, 'पब्लिसिटी' के लिए याचिका है
बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने लोकसभा चुनावों की वजह से हाल में सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा में फेरबदल किया है. हालांकि, इस फेरबदल के बावजूद सीए इंटर और फाइनल के परीक्षार्थी इन तिथियों में बदलाव चाहते हैं. इसके बाद इन परीक्षार्थियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा जून यानी लोकसभा चुनाव के बाद करने के दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी.
यह भी पढ़ें-पूर्व मंत्री LN मिश्रा हत्याकांड की दोबारा जांच करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई