नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से AAP विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश होने वाले वकील के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए टाल दी.
हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को अमानतुल्लाह खान की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील विक्रम चतुर्वेदी ने कहा था कि ईडी के समन पर रोक लगाने की जरूरत है. तब कोर्ट ने पूछा था कि समन कब जारी किया गया? इस पर चतुर्वेदी ने कहा कि एक सप्ताह पहले समन जारी कर 30 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. वहीं, ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. अमानतुल्लाह खान ने याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है.
बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर के अलावा पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर के खिलाफ समन जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने 12 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा है.
ईडी के मुताबिक, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. वहीं, जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.
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वहीं, सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था.
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