नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.
आज सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील विक्रम चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी के समन पर रोक लगाने की जरुरत है. तब कोर्ट ने पूछा कि समन कब जारी किया गया था. इस पर चतुर्वेदी ने कहा कि एक सप्ताह पहले समन जारी कर आज ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. अमानतुल्लाह खान ने याचिका में मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है.
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बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर के अलावा पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने 12 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था.
करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.
ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गईं.
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