नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. दरअसल, दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान को अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनौती दी गई थी. जिस पर उन्होंने याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है, हाईकोर्ट में कहा मामले की सुनवाई पहले से नियत तिथि 20 दिसंबर को होगी.
बता दें कि 21 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाऊंड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय किया था.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति का संज्ञान ले लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के.कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.
जानिए कब क्या हुआ?
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
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