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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित - Delhi Coaching Centre Deaths

Delhi Coaching Centre Deaths: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर छात्रों की मौत मामले में 4 सह मालिकों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 23 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. इसके बाद इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है. जिस पर HC ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

Delhi Coaching Centre Death case
चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 12, 2024, 3:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई तीन छात्रों की हत्या मामले में 4 आरोपी (कोचिंग सेंटर सह मालिकों) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोचिंग के इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधार पर सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा था कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते. सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं. क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी की वजह से पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

ये भी पढ़ें- दिल्ली कोचिंग हादसे में तीन छात्रों की मौत के मामले में CBI को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई तीन छात्रों की हत्या मामले में 4 आरोपी (कोचिंग सेंटर सह मालिकों) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोचिंग के इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधार पर सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा था कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते. सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं. क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी की वजह से पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी.

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