नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हर महीने केवल दो सुनवाई करने की मांग की थी. आफताब ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके मामले के ट्रायल के लिए महीने में केवल दो तिथियां तय की जाए, ताकि उनके वकील को तैयारी करने का पूरा अवसर मिल सके.
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि व्यावसायिक असुविधा ट्रायल को देर करने की वजह नहीं हो सकती है. सुनवाई के दौरान आफताब की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में प्रमुख गवाहों के बयान बचाव पक्ष के मुख्य वकील के समक्ष ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष के वकील को गवाहों के क्रास-एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए.
आफताब के वकील ने कहा कि उनकी आपत्तियों के बावजूद महीने में दस दिनों तक दिन भर कार्रवाई चली और वो अभी गवाहों के क्रास-एग्जामिनेशन करने की स्थिति में नहीं हैं. इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आफताब के वकील से कहा कि आप ट्रायल कोर्ट के मुताबिक अपने को एडजस्ट कीजिए, ट्रायल कोर्ट आपके मुताबिक एडजस्ट नहीं करेगा.
बता दें, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 मई को आफताब के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की करीब तीन हजार पेजों की चार्जशीट में घटना के दौरान गूगल लोकेशन और सर्च हिस्ट्री का जिक्र किया गया है. इसके अलावा चार्जशीट में डिजिटल और फोरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है. साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले के आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201( सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किये थे.
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गौरतलब है कि 7 फरवरी 2023 को साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट 6629 पेजों का है. चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है. बता दें, आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे. उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था. वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था. बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया.