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IAS कोच‍िंग सेंटर हादसे के बाद बैकफुट पर द‍िल्‍ली फायर व‍िभाग, NOC होगी कैंस‍िल - RAUs IAS Coaching Circle accident

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 29, 2024, 9:14 PM IST

राऊ आईएएस स्टडी सर्किल पर विभागों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि एमसीडी के बाद अब दिल्ली फायर सर्विस विभाग भी फायर एनओसी को कैंसिल करने वाला है, जो जुलाई में ही जारी किया गया था.

9 जुलाई को दिल्ली फायर विभाग ने जारी किया था एनओसी.
9 जुलाई को दिल्ली फायर विभाग ने जारी किया था एनओसी. (ETV Bharat)

नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में हुई तीन छात्रों की मौत के मामले पर बाद अब सरकारी एजेंसियों ने भी कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली पुलिस और द‍िल्‍ली नगर न‍िगम (एमसीडी) के बाद अब दिल्ली फायर सर्विस विभाग भी बड़ी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. कोच‍िंग सेंटर को फायर एनओसी जुलाई में ही जारी क‍ी गई थी, लेकिन हादसे के बाद दिल्ली फायर सर्विस विभाग फायर NOC कैंसिल करने की तैयारी में है.

बताया जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग की जिस बिल्डिंग में आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहा था उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हादसे के द‍िन से करीब 17-18 द‍िन पहले ही जारी क‍िया गया था. इस हादसे के बाद अब फायर सर्विस विभाग नियमों की अनदेखी करने की वजह से उसकी एनओसी को कैंस‍िल करने की द‍िशा में कदम उठाने जा रहा है.

9 जुलाई को विभाग ने जारी किया था सर्टिफिकेट.
9 जुलाई को विभाग ने जारी किया था सर्टिफिकेट. (ETV Bharat)

एक जुलाई को किया था निरीक्षणः फायर सर्व‍िस व‍िभाग की तरफ से इस कोच‍िंग सेंटर को फायर एनओसी जारी करने से पहले 1 जुलाई को इसका न‍िरीक्षण क‍िया था. इस दौरान उन सभी सेफ्टी और स‍िक्‍युर‍िटी के इंतजामों का बारीकी से न‍िरीक्षण क‍िया गया था. इन सभी का गहन न‍िरीक्षण करने के बाद और उस पर खरा उतरने के बाद 'राऊ आईएएस स्टडी सर्किल' को 9 जुलाई, 2024 को फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट जारी क‍िया गया था.

फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट जारी करते हुए द‍िल्‍ली फायर सर्व‍िस व‍िभाग ने एनओसी में ब‍िल्‍ड‍िंग के बेसमेंट (स्‍टोरेज) स्टिल्ट (पार्किंग) ग्राउंड के साथ 3 फ्लोर का ज‍िक्र क‍िया और यह भी कहा क‍ि इमारत में दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमों-2010 के नियम 33 के अंतर्गत आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

9 जुलाई को विभाग ने पाया फीटः दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम-2010 के मुताब‍िक नियम 36 के मुताब‍िक कोच‍िंग सेंटर की ब‍िल्‍ड‍िंग को 9 जुलाई को न‍िदेशक अतुल गर्ग की ओर से जारी फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट तीन साल की अवधि के लिए क‍िया गया था. न‍िरीक्षण के बाद ही इसको 'एजुकेशनल कोचिंग सेंटर' के संचालन के ल‍िए सभी मानकों का अनुपालन करते हुए फ‍िट पाया गया था.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 7 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

यह भी पढ़ेंः मंत्री आतिशी के आदेश के बावजूद 24 घंटे में नहीं सौंपी गई राजेंद्र नगर घटना की रिपोर्ट, मुख्य सचिव पर लगाया आरोप

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बताया जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग की जिस बिल्डिंग में आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहा था उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हादसे के द‍िन से करीब 17-18 द‍िन पहले ही जारी क‍िया गया था. इस हादसे के बाद अब फायर सर्विस विभाग नियमों की अनदेखी करने की वजह से उसकी एनओसी को कैंस‍िल करने की द‍िशा में कदम उठाने जा रहा है.

9 जुलाई को विभाग ने जारी किया था सर्टिफिकेट.
9 जुलाई को विभाग ने जारी किया था सर्टिफिकेट. (ETV Bharat)

एक जुलाई को किया था निरीक्षणः फायर सर्व‍िस व‍िभाग की तरफ से इस कोच‍िंग सेंटर को फायर एनओसी जारी करने से पहले 1 जुलाई को इसका न‍िरीक्षण क‍िया था. इस दौरान उन सभी सेफ्टी और स‍िक्‍युर‍िटी के इंतजामों का बारीकी से न‍िरीक्षण क‍िया गया था. इन सभी का गहन न‍िरीक्षण करने के बाद और उस पर खरा उतरने के बाद 'राऊ आईएएस स्टडी सर्किल' को 9 जुलाई, 2024 को फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट जारी क‍िया गया था.

फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट जारी करते हुए द‍िल्‍ली फायर सर्व‍िस व‍िभाग ने एनओसी में ब‍िल्‍ड‍िंग के बेसमेंट (स्‍टोरेज) स्टिल्ट (पार्किंग) ग्राउंड के साथ 3 फ्लोर का ज‍िक्र क‍िया और यह भी कहा क‍ि इमारत में दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमों-2010 के नियम 33 के अंतर्गत आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

9 जुलाई को विभाग ने पाया फीटः दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम-2010 के मुताब‍िक नियम 36 के मुताब‍िक कोच‍िंग सेंटर की ब‍िल्‍ड‍िंग को 9 जुलाई को न‍िदेशक अतुल गर्ग की ओर से जारी फायर सेफ्टी सर्ट‍िफ‍िकेट तीन साल की अवधि के लिए क‍िया गया था. न‍िरीक्षण के बाद ही इसको 'एजुकेशनल कोचिंग सेंटर' के संचालन के ल‍िए सभी मानकों का अनुपालन करते हुए फ‍िट पाया गया था.

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