नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जीआरएपी IV के प्रभावी लागु करने के लिए सोमवार को सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, उनके कार्यालय ने रविवार को एक बयान में ये कहा. यह बैठक सोमवार दोपहर दिल्ली सचिवालय में होगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के कार्यालय ने कहा, "दिल्ली में जीआरएपी-IV के प्रभावी लागु करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे."
इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को सक्रिय करने का फैसला किया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम 4 बजे 441 तक तेजी से बढ़ा और शाम 7 बजे तक 457 तक पहुंच गया.
For effective implementation of GRAP-IV in Delhi, Environment Minister Gopal Rai will hold meeting with HoDs of all concerned departments tomorrow at 12 noon at Delhi Secretariat: Delhi Environment Minister's Office
— ANI (@ANI) November 17, 2024
इस गंभीर उछाल के कारण जीआरएपी उप-समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई. सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा, "एनसीआर की वायु गुणवत्ता में गिरावट की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने आज जीआरएपी के चरण-IV - 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता (दिल्ली का एक्यूआई> 450) के तहत सभी कार्रवाइयों को लागू करने का आह्वान किया है, जो 18.11.2024 (आज ) को सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी. "
यह पहले से लागू जीआरएपी के चरण I, चरण II और चरण III के तहत उल्लिखित निवारक/ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI >450).
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प्रदूषण संकट को कम करने के लिये कोशिश
चरण-IV प्रतिक्रिया में प्रदूषण संकट को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई 8-सूत्रीय कार्य योजना शामिल है. मुख्य उपायों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में गैर-आवश्यक ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है.
LNG/CNG/इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को अभी भी अनुमति दी जाएगी. दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को भी प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों के. दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को चलाने से प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों के.
उप-समिति ने राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर और बिजली पारेषण लाइनों जैसी सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को शामिल करने के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध भी बढ़ाया है.
राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार (GNCTD) को सलाह दी गई है कि वे छठी-नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए भौतिक कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने और कार्यालय में उपस्थिति को 50% तक सीमित करने पर विचार करें, जबकि बाकी घर से काम करें. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की घर से काम करने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है.
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से प्रदूषण को कम करने के लिए कॉलेजों और गैर-ज़रूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने और ऑड-ईवन वाहन नीति लागू करने जैसे आपातकालीन उपायों पर विचार करने का आग्रह किया गया है. CAQM ने नागरिकों से इन उपायों में सहयोग करने और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने का आह्वान किया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों जैसे कमज़ोर समूहों से CAQM ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह वायु गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी कर रहा है और आगे की कार्रवाई का आकलन करने के लिए नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करेगा.
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