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दिल्ली कोचिंग हादसा: चार सह मालिकों ने दायर की जमानत याचिका, सुनवाई कल - Delhi coaching incident - DELHI COACHING INCIDENT

दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुई तीन छात्रों के मौत के मामले में चार सह मालिकों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस मामले पर कोर्ट 7 अगस्त को सुनवाई करेगी.

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दिल्ली कोचिंग हादसा (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 6, 2024, 8:36 PM IST

नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ IAS स्टडी सर्कल में हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना चारों की जमानत याचिका पर बुधवार यानि 7 अगस्त को सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें.

जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे. इस मामले में एक आरोपी और कार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउ IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. बता दें, राउ IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इसी बीच बेसमेंट में अचानक पानी भर गया. जिससे पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.

नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ IAS स्टडी सर्कल में हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना चारों की जमानत याचिका पर बुधवार यानि 7 अगस्त को सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें.

जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे. इस मामले में एक आरोपी और कार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउ IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. बता दें, राउ IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इसी बीच बेसमेंट में अचानक पानी भर गया. जिससे पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.

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