वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में जमीन की अदला बदली की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब 5 नवम्बर को होगी. नोटिस लेने के बाद भी प्रतिवादी आज भी हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद जवाबदेही के लिये एक अवसर ने दिया है. तीन साल पुराने जमीन की अदलाबदली को गलत बताते हुए और विश्वनाथ कारिडोर की सारी जमीन बाबा के नाम करने के लिये पूर्व महामंत्री बनारस बार नित्यानन्द राय द्वारा दाखिल मुकदमे में शुक्रवार को सिविल जज सीडी हितेश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई.
नित्यानन्द राय के अधिवक्ता मिलिन्द श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया, उत्तर प्रदेश सरकार, जरिये डीएम और श्री विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी गयी नोटिस मिल गयी है. इसके बाद भी कोई भी प्रतिवादी ना तो अदालत में हाजिर हुआ ना ही जवाबदेही दाखिल किया. लिहाजा एकपक्षीय कार्यवाही शुरू किया जाए. अदालत ने न्यायहित मे प्रतिवादियों को जवाबदेही दाखिल करने हेतु एक मौका देते हुये 5 नवम्बर की तारिख नियत किया है.
ये है मामलाः नित्यानन्द राय याचिका यादर कर दावा किया है कि प्लाट नम्बर 8276 के मालिक वह हैं. जबकि अंजुमन इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गये भवन संख्या सी के 38/12,13से अदला बदली कर ली. अंजुमन द्वारा सी के 31/19को प्लाट नम्बर 8276 पर अवस्थित बताया मगर कोई प्रमाण नहीं दिया. अंजुमन ने कारिडोर को बनाने में हुए जल्दीबाजी का फायदा उठाते हुये विनिमय यानी अदला बदली का षड्यंत्र रचा. जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश सरकार व अजुमन के बीच 10 जुलाई 2021 को उपनिबंधक द्वितिय के यहां अदला-बदली का निबंधन हुआ, जो गलत हुआ है. अदला बदली विलेख में भवन संख्या सी के 31/19की चौहद्दी पूरब, पश्चिम उत्तर दक्षिण मे काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है. अदालत से प्रार्थना किया है कि विनिमय प्रलेख 10.07.2021 शून्य घोषित किया जाये और विश्वनाथ मंदिर परकोटे में आने वाले समस्त अराजियात 8276, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135 मौजा शहर खास ,परगना देहात अमानत पर स्वामित्व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का घोषित किया जाये.