सुलतानपुर: यूपी के सुलतानपुर के MP/MLA कोर्ट में मानहानि के मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुनवाई सात जून को होगी. MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर सोमवार को कोर्ट में पेश न होने पर उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना-पत्र दिया है.
राहुल के अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के कारण व्यस्तता है. इसलिए वो आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जिस पर न्यायालय ने राहुल गांधी के पेश होने के लिए 7 जून की तारीख नियत की है.
MP/MLA कोर्ट में इस मामले से जुड़ी पत्रावली बयान मुलजिम में लगी हुई है. राहुल गांधी इस मामले में 20 फरवरी 2024 से जमानत पर चल रहे हैं. हालांकि, पिछली कई पेशी से वे अनुपस्थित ही चल रहे हैं. इस मामले में सोमवार को सुलतानपुर के दीवानी न्यायालय में सुनवाई थी, लेकिन MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के पेश न होने पर इस मामले में आगामी 7 जून की तारीख पड़ गई है. परिवादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय द्वारा हाजरी माफी का विरोध किया गया. इस पर न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए 7 जून की तारीख नियत करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है.
दरअसल, ये पूरा मामला करीब साढ़े पांच वर्ष पहले का है. साल 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहां दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. इसमें बीते नवंबर माह में कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए राहुल गांधी को तलब किया था. तब न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने बीते 20 फरवरी को सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे हुए थे और उन्हें कोर्ट ने 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी थी.