नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पीएम-उदय योजना के तहत आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 29 दिसंबर तक चलेगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर शुरू इस अभियान के तहत मौजूदा आवेदनों में लंबित कमियों को दूर करने में विशेष सहायता, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आई बॉन्ड, नोटरीकरण तैयार करने में मदद, पंजीकृत हुए लोगों को आवेदन भरने में सहायता मिल सकेगी.
दरअसल, दिल्ली में 1700 के करीब अवैध कॉलोनी में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को जिन्होंने वहां पर संपत्तियां खरीदी, उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं है. जिसके चलते उन्हें अधिकृत रूप से उसे संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सका है. दशकों से इस तरह की समस्या को देखते हुए साल 2019 में दिल्ली में पीएम-उदय योजना शुरू की गई. जिसके तहत अगर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में कोई रहता है तो वहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठाकर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं. योजना की शुरुआत में हजारों संख्या में आवेदन आए, मगर दस्तावेजों की कमी, अधिकृत लोगों के हस्ताक्षर आदि जैसे मामूली त्रुटियों की वजह से लंबित आवेदनों की संख्या भी लाखों में पहुंच चुकी है. जिसका निस्तारण अब तक नहीं हो सका है.
LG के आदेश पर आवेदनों का निपटारा किया जाएगा
बीते 27 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को आदेश दिया की विशेष शिविर लगाकर ऐसे आवेदनों का निपटारा किया जाए. जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. हालांकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों के साथ धोखा किया था. तब चुनाव से ठीक पहले अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों की संपत्तियों को नियमित भी किया गया था. मगर इसकी संख्या हजारों तक ही पहुंची. इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया. अब उपराज्यपाल के आदेश पर डीडीए ने अनधिकृत कॉलोनियों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस शिविर आयोजित करने और अगले एक महीने के दौरान मौके पर समाधान करने को कहा गया है.
बता दें कि दिल्ली में लगभग 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. साल 2019 के आखिर में कॉलोनियों में संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की खरीद बिक्री के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हुई थी. लेकिन एक साल में 5 फीसद संपत्तियों की भी रजिस्ट्री नहीं हुई है. इन कॉलोनियों में रहने वालों की तादाद 40 लाख से ऊपर है.
पीएम उदय योजना के तहत इस तरह कर सकते हैं आवेदन |
डीडीए की वेबसाइट पर पीएम उदय सेक्शन पर जाकर वहां पहले अकाउंट होगा और फिर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं. |
DDA पीएम उदय पोर्टल https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply पर संपत्ति मालिक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. इस फॉर्म में संपत्ति से जुड़ी मांगीं गयी जानकारी भरनी होगी. |
पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है. |
आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, संपत्ति का लीगल सर्टिफिकेट (पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड) अपलोड करना होगा. |
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