जींद: किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच जींद के दातासिंह वाला बॉर्डर पर शुक्रवार को हालात सामान्य बने रहे. पैरा मिल्ट्री फोर्स तथा पुलिसबल के जवान अर्लट रहे. तामझाम के साथ पुलिस अमला बॉर्डर पार के हालातों पर नजर बनाए रहा. वहीं पंजाब के किसान खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले रहे और स्टेज पर भाषणबाजी के अलावा गुरबाणी भी चलती रही. हिसार रेंज के आईजी एवं एडीजीपी रवि किरण माटा ने दातासिंह वाला बॉर्डर का जायजा लिया और वहां तैनात अधिकारियों के साथ बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश-दिए.
उझाना में रास्ता रहा वन-वे- पंजाब के किसानों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए नरवाना-पटियाला मार्ग पर दातासिंह वाला बॉर्डर तक कड़ी चौकसी बरती जा रही है. उझाना में मार्ग को वन-वे किया गया. नरवाना नहर पुल पर भी नाके लगाए गए हैं. बावजूद इसके यातायात सामान्य बना रहा. पंजाब जाने वाले साधन भी उझाना से डायवर्ट होकर आते जाते रहे. जबकि दातासिंह वाला बार्डर पहले से सील है.
दातासिंह वाला बार्डर छावनी में हुआ तबदील- दातासिंह वाला बॉर्डर पैरामिल्ट्री फोर्स तथा पुलिसबल की तैनाती के चलते छावनी में तबदील हुआ दिखाई दिया. बॉर्डर इलाके में हाईवे के दोनों और पैरामिल्ट्री तथा पुलिसबल वाहन, वज्रा, टियर गनों से लैस वाहन, जेसीबी, क्रेन, एंबूलेंस, फायर बिग्रेड की गाडियां खड़ी दिखाई दीं.
पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे किसान- हालांकि दिल्ली कूच के लिए पंजाब के किसाना पिछले दस माह से खनौरी-पंजाब बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. जिन्होंने अपने पक्के मार्च बनाए हुए हैं. पंजाब के किसान संगठनों ने छह दिसंबर को जत्थों के रूप में पैदल दिल्ली कूच का आह्वान किया था. जिसके साथ जिले का पूरा सिस्टम अर्लट हो गया. पंजाब इलाके में डेरा स्थल पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने आमरण अनशन जारी रखा।.पंजाब की तरफ होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती रही. हालांकि कुछ अन्य किसान नेता भी वहां पर पहुंचे और सरकार पर निशाना भी साधा.
धरना, प्रदर्शन और जलसा जलूसों पर रोक- पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते जिले में नागरिक संहिता लागू है. जिसके चलते धरने, प्रदर्शनों तथा जलसा, जलूसों व पांच या उससे अधिक किसानों के एकत्रित होने पर पर रोक लगाई हुई है.
जिले में निषेधाज्ञा लागू- डीसी एवं जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं. यह कदम जिले में संभावित अस्थिरता और शांति भंग की घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इन आदेशों के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि, भड़काऊ जुलूस, हथियारों के प्रदर्शन, खुले में ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री और लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ भाषण या संगीत बजाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
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