नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को डासना देवी मंदिर में बुलाई गई हिंदू महापंचायत को नहीं होने दिया. पुलिस ने जबरन मंदिर की तरफ जाने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था. डासना देवी मंदिर में रविवार को मंदिर समिति द्वारा महापंचायत का ऐलान किया गया था. हालांकि पुलिस द्वारा महापंचायत के आयोजन को लेकर अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी बड़ी संख्या में लोग डासना देवी मंदिर की तरफ बढ़े. डासना देवी मंदिर के आसपास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी. हालांकि इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ ने मंदिर जाने की कोशिश की. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. जिसके बाद भीड़ पीछे हट गई.
आयोजन में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे: महापंचायत में शामिल होने के लिए भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए. बीजेपी विधायक ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किया है. महापंचायत को लेकर देवी मंदिर के आसपास पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
"पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 163 बीएनएस लागू है. हमने पहले से सभी को समझाया है कि इस तरह से फालतू में भीड़ इकट्ठा कर माहौल खराब करने की कोशिश ना करें. चाहे वह जनप्रतिनिधि हैं या फिर धार्मिक गुरु हैं. सभी को पीस मीटिंग बुलाकर थानों में समझाया गया है. इसके बावजूद भी चंद लोग यहां पर आए हैं उनको समझाया गया है कि खुद कानून को तोड़ने का काम ना करें. सख्ती से हमने समझाया है. कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है. शांतिपूर्ण तरीके से सब निकल गए हैं. अब यहां मौके पर शांति है. मौके से करीब 50 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया है."- दिनेश पी, पुलिस उपायुक्त
कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर: पुलिस द्वारा साफ कहा गया है कि जो भी कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. विगत दिनों में 163 बीएनएस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आगे भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
डासना क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू : हाल ही में बयान जारी कर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि डासना क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू है, जिसके कारण महापंचायत का आयोजन संभव नहीं होगा. इस कानून के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एकत्रण पर प्रतिबंध है और इसलिए 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकता.
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