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दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, नाबालिग आदिवासी से छेड़छाड़ के आरोपी PTI को कड़ी सजा - DANTEWADA FAST TRACK COURT

दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है.

DANTEWADA FAST TRACK COURT
दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 12 hours ago

दंतेवाड़ा: गीदम में घर बुलाकर नाबालिग छात्रा से अश्लीश हरकत और छेड़खानी के मामले में आरोपी पीटीआई टीचर को दंतेवाड़ा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सजा सुनाई.

नाबालिग आदिवासी से छेड़छाड़ के आरोपी पीटीआई को सजा: दंतेवाड़ा जिला कोर्ट ने आरोपी पीटीआई को पॉक्सो और एट्रोसीटी एक्ट में दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में अलग अलग सजा सुनाई गई. जिसमें एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड सुनाया है. पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. यानी कुल 12 साल सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है.

अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी: कोर्ट ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेगी. आरोपी पीटीआई पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दोनों मामलों में 1 – 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी.

30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है दोषी: कोर्ट ने अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार से भी अवगत कराया. बताया गया कि वे जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और दंडादेश के विरूद्ध बिना किसी शुल्क के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, रायगढ़ से आरोपी गिरफ्तार
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नाबालिग आदिवासी से छेड़छाड़ के आरोपी पीटीआई को सजा: दंतेवाड़ा जिला कोर्ट ने आरोपी पीटीआई को पॉक्सो और एट्रोसीटी एक्ट में दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में अलग अलग सजा सुनाई गई. जिसमें एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड सुनाया है. पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. यानी कुल 12 साल सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है.

अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी: कोर्ट ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेगी. आरोपी पीटीआई पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दोनों मामलों में 1 – 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी.

30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है दोषी: कोर्ट ने अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार से भी अवगत कराया. बताया गया कि वे जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और दंडादेश के विरूद्ध बिना किसी शुल्क के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं.

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