मेरठः मेरठ के थाना परतापुर पुलिस ने खुखियात गेंगस्टर कबाड़ी रहीसुद्दीन कि तीन दुकानों और कई वाहनों को जब्त कर लिया गया है. इनकी कीमत लगभग 1.9 करोड़ आंकी जा रही है. वहीं, पुलिस कार्रवाई के लिए अन्य सम्पत्ति को भी खंगाल रही है.
इंस्पेक्टर परतापुर जयकरण सिंह ने बताया कि ब्रहमपुरी थाने में वर्ष 2022 में कबाड़ी रहीसुद्दीन उर्फ रहीस का गैंग रजिस्टर्ड किया गया था. इस गैंग में मोहम्मद अब्बास निवासी सोतीगंज, राजकुमार उर्फ गोधुराम यादव निवासी तोपखाना लालकुर्ती और इमरान निवासी पूर्वा अहमद नगर थाना दहली गेट भी शामिल हैं. ये गैंग स्क्रैप में वाहन खरीदता था.
छानबीन के दौरान कबाड़ी रहीसुद्दीन की संपत्ति टीपीनगर इलाके में सामने आई है, जिसमे तीन दुकानें मौजूद थीं. उन्होंने दुकानों की कीमत का आकलन कर इसकी जानकारी डीएम को प्रेषित की थी. परतापुर पुलिस ने धारा 14( 1 ) में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत दुकानों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया. उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने मुनादी कराई ओर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया. थाना प्रभारी जय करण ने बताया कि अभी और भी सम्पत्ति का परतापुर क्षेत्र में पता लगाया जा रहा है, यदि कोई अन्य सम्पत्ति भी क्षेत्र में होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
मेरठ के गैंगस्टर रहीसुद्दीन की 1.9 करोड़ की संपत्ति जब्त, अन्य संपत्ति खंगाल रही पुलिस
मेरठ के गैंगस्टर रहीसुद्दीन की करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है. पुलिस गैंगस्टर की अन्य संपत्ति खंगाल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Feb 8, 2024, 12:35 PM IST
मेरठः मेरठ के थाना परतापुर पुलिस ने खुखियात गेंगस्टर कबाड़ी रहीसुद्दीन कि तीन दुकानों और कई वाहनों को जब्त कर लिया गया है. इनकी कीमत लगभग 1.9 करोड़ आंकी जा रही है. वहीं, पुलिस कार्रवाई के लिए अन्य सम्पत्ति को भी खंगाल रही है.
इंस्पेक्टर परतापुर जयकरण सिंह ने बताया कि ब्रहमपुरी थाने में वर्ष 2022 में कबाड़ी रहीसुद्दीन उर्फ रहीस का गैंग रजिस्टर्ड किया गया था. इस गैंग में मोहम्मद अब्बास निवासी सोतीगंज, राजकुमार उर्फ गोधुराम यादव निवासी तोपखाना लालकुर्ती और इमरान निवासी पूर्वा अहमद नगर थाना दहली गेट भी शामिल हैं. ये गैंग स्क्रैप में वाहन खरीदता था.
छानबीन के दौरान कबाड़ी रहीसुद्दीन की संपत्ति टीपीनगर इलाके में सामने आई है, जिसमे तीन दुकानें मौजूद थीं. उन्होंने दुकानों की कीमत का आकलन कर इसकी जानकारी डीएम को प्रेषित की थी. परतापुर पुलिस ने धारा 14( 1 ) में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत दुकानों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया. उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने मुनादी कराई ओर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया. थाना प्रभारी जय करण ने बताया कि अभी और भी सम्पत्ति का परतापुर क्षेत्र में पता लगाया जा रहा है, यदि कोई अन्य सम्पत्ति भी क्षेत्र में होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.