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चुनाव आचार संहिताः 27 लाख कैश लेकर जा रहे थे पुलिस ने पकड़ लिया, जानिए कितने रुपए लेकर चल सकते हैं - lok sabha election 2024

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 21, 2024, 1:10 PM IST

देश में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में कैश लेकर चल रहे हैं. इसी के चलते पुलिस कार्रवाई कर रही है. चलिए जानते हैं इस वक्त कितना कैश लेकर चल सकते हैं.

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लखनऊः लोक सभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में कैश लाने ले जाने को लेकर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है. बुधवार रात चेकिंग के दौरान राजधानी के इटौंजा टोल प्लाजा से एफएसटी ने कैश पकड़ा है. एक कार से नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा के कब्जे से पुलिस ने 27,55,500 बरामद किए हैं.


पुलिस के मुताबिक, लखीमपुर खीरी की तरफ से बुधवार रात करीब 11 बजे एक स्विफ्ट कार लखनऊ की तरफ आ रही थी, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया था, तलाशी लेने पर गाड़ी में भारी मात्रा में कैश मिला था. कार के ड्राइवर व एक अन्य सवार व्यक्ति से जब एफएसटी की टीम ने कैश की जानकारी मांगी तो वे जवाब नही दे सके. इसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.


ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि जिस स्विफ्ट डिजायर कार से कैश बरामद हुआ है, उसे नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा ले जा रहा था जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी नकदी साथ ले जाने पर पाबंदी है. एफएसटी 20 टीम के प्रभारी मोहम्मद नियाज अहमद और इनकम टैक्स की टीम इसकी पूछताछ में जुटी है.


आदर्श आचार संहिता पर एक नजर

  • चुनाव में कालेधन की खपत करने वालों पर IT ऐसे रख रही नजर
  • लोक सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी होने के बाद अब 50 हजार से अधिक कैश लेकर नही चल सकते.
  • 50 हजार या उससे अधिक नकदी के साथ पकड़े जाने पर पुलिस और आयकर विभाग आप से पूछताछ कर सकता है.
  • पैसे या जरूरी हिसाब नहीं दे पाने या जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर मुसीबत बढ़ सकती है.
  • आयकर विभाग ने चुनावों के दौरान काले धन के 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम भी तैयार किया है.
  • कैश ले जाने के अलावा इनकम टैक्स बैंकों से होने वाले बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखे हैं.
  • आयकर विभाग 10 लाख से अधिक होने वाले कैश ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए हैं.
  • इनकम टैक्स ने हर बैंक शाखा को बता दिया है कि यदि उनके यहां दस लाख रुपये से अधिक का कोई भी कैश ट्राजेक्शन होता है तो बैंक को तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को देनी होगी.
  • बड़े ट्रांजेक्शन होने की सूचना मिलने पर आयकर विभाग की टीम ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करेगी.
  • रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड के अलावा मुखबिर तंत्र के जरिए आयकर विभाग की नजर कालेधन पर है.


ये भी पढ़ेंः लोकसभा चुनाव: यूपी की 8 सीटों पर नामांकन शुरू: BJP से टिकट होल्ड, पर वरुण गांधी ने खरीदा पर्चा; किस दल से लड़ेंगे?

ये भी पढ़ेंःहोली पर ट्रेन टिकट की टेंशन न लें, स्पेशल ट्रेनों में सैकड़ों सीटें खाली, अभी कराएं बुकिंग

लखनऊः लोक सभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में कैश लाने ले जाने को लेकर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है. बुधवार रात चेकिंग के दौरान राजधानी के इटौंजा टोल प्लाजा से एफएसटी ने कैश पकड़ा है. एक कार से नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा के कब्जे से पुलिस ने 27,55,500 बरामद किए हैं.


पुलिस के मुताबिक, लखीमपुर खीरी की तरफ से बुधवार रात करीब 11 बजे एक स्विफ्ट कार लखनऊ की तरफ आ रही थी, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया था, तलाशी लेने पर गाड़ी में भारी मात्रा में कैश मिला था. कार के ड्राइवर व एक अन्य सवार व्यक्ति से जब एफएसटी की टीम ने कैश की जानकारी मांगी तो वे जवाब नही दे सके. इसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.


ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि जिस स्विफ्ट डिजायर कार से कैश बरामद हुआ है, उसे नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा ले जा रहा था जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी नकदी साथ ले जाने पर पाबंदी है. एफएसटी 20 टीम के प्रभारी मोहम्मद नियाज अहमद और इनकम टैक्स की टीम इसकी पूछताछ में जुटी है.


आदर्श आचार संहिता पर एक नजर

  • चुनाव में कालेधन की खपत करने वालों पर IT ऐसे रख रही नजर
  • लोक सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी होने के बाद अब 50 हजार से अधिक कैश लेकर नही चल सकते.
  • 50 हजार या उससे अधिक नकदी के साथ पकड़े जाने पर पुलिस और आयकर विभाग आप से पूछताछ कर सकता है.
  • पैसे या जरूरी हिसाब नहीं दे पाने या जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर मुसीबत बढ़ सकती है.
  • आयकर विभाग ने चुनावों के दौरान काले धन के 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम भी तैयार किया है.
  • कैश ले जाने के अलावा इनकम टैक्स बैंकों से होने वाले बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखे हैं.
  • आयकर विभाग 10 लाख से अधिक होने वाले कैश ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए हैं.
  • इनकम टैक्स ने हर बैंक शाखा को बता दिया है कि यदि उनके यहां दस लाख रुपये से अधिक का कोई भी कैश ट्राजेक्शन होता है तो बैंक को तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को देनी होगी.
  • बड़े ट्रांजेक्शन होने की सूचना मिलने पर आयकर विभाग की टीम ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करेगी.
  • रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड के अलावा मुखबिर तंत्र के जरिए आयकर विभाग की नजर कालेधन पर है.


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