गाजीपुर : न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही अर्थदंड की 90 प्रतिशत की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
अभियोजन के अनुसार, थाना करण्डा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी की उसकी भतीजी पीड़िता 20 सितंबर 2018 को समय करीब रात 8 बजे घर पर अकेली थी. उसी का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. उसी बीच पीड़िता की मां आ गई और शोर मचाने लगी. इस दौरान आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला. वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता का डाॅक्टरी मुआयना कराकर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया. पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने का बात कही. पुलिस ने मेडिकल और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 376, AB 354, 452, 506 ipc में आरोप पत्र पेश किया.
इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया. सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया. सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया.
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