कानपुर : यूपी के कानपुर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक बेटे की गवाही पर कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सौतेले पिता ने मां की हत्या की बात छिपाने के लिए बेटे को 5 रुपये और कुरकुरे का लालच दिया था. हालांकि, फिर भी बेटे ने कोर्ट में बयान देकर अपनी मां के हत्यारे को सजा दिला दी.
कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी को उतारा था, मौत के घाट : कानपुर साउथ के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा में रहने वाले सलीम अंसारी ने लिखित तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया था, कि नमरू उर्फ गुड्डू अपने परिवार के साथ उनके मकान में किराए पर रहता था. नमरू और उसकी पत्नी नसरा में अक्सर लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी. बीती 4 अगस्त 2020 को करीब रात 9:00 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. नसरू उर्फ गुड्डू ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी नसरा के गर्दन पर वार कर दिया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. सलीम अंसारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ दिन बाद ही नमरू को गिरफ्तार कर लिया था.
पहले रियाज के साथ हुई थी मृतका की शादी : पुलिस की जांच के दौरान नसरा की मां रशीदा ने बताया था, कि नसरा की शादी पहले रियाज के साथ हुई थी. रियाज के दो बच्चे हैं. जिसमें एक लड़का व एक लड़की है. रियाज की मौत हो जाने के बाद उन्होंने अपनी लड़की मृतका नसरा की शादी नमरू उर्फ गुड्डू के साथ की थी. घटना के एक महीने पहले ही नसरा ने बेटे अरसद को जन्म दिया था. नमरू अपनी पत्नी नसरा को आए दिन मारता-पीटता था और दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा भी होता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद नसरू ने कुल्हाड़ी से नसरा की हत्या कर दी थी.
घटना के वक्त बेटा था, मौजूद कोर्ट में दी गवाही : जिस वक्त आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की उस समय नसरा की पहली शादी से हुआ 7 साल का बेटा भी वहां मौजूद था. हत्याकांड को छिपाने के लिए नसरू ने सौतेले बेटे को ₹5 और कुरकुरे दिए और कहा कि तुम खाला के घर चले जाओ. मैं सब्जी लेने जा रहा हूं. साथ ही बोला कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ ना बताए. फिर मैं खाला के यहां चला गया.
कोर्ट ने सुनाई सजा : इस पूरे मामले में एडीजीसी क्राइम अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि, कोर्ट में बेटे ने बयान देते हुए बताया कि, उसके सौतेले पिता ने ही उसकी मां की हत्या की थी. उन्होंने बताया कि, बेटे और बाकी लोगों की गवाही के आधार पर एडीजे 23 कीर्ति कुणाल की कोर्ट ने नसरू उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
यह भी पढ़ें : जमीन की रंजिश को लेकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद - Life Imprisonment News