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चापड़ से काटकर की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - FATEHPUR COURT NEWS

Fatehpur court news: चापड़ से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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पत्नी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 12, 2024, 10:32 PM IST

Updated : Dec 12, 2024, 10:50 PM IST

फतेहपुर/बरेली: जनपद में अतिरिक्त दहेज़ की मांग पूरी न होने पर पत्नी की चापड़ से काटकर हत्या करने वाले पति को गुरुवार कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

अभियोजक कल्पना देवी ने बताया कि बांदा जनपद के पैलानी गांव निवासी ओमप्रकाश दीक्षित ने अपनी बेटी रिंकी की शादी 2023 में जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु देव द्विवेदी से की थी. अतिरिक्त दहेज में एक लाख की मांग को लेकर विष्णु देव द्विवेदी रिंकी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था. 26 मार्च 2015 को मांग पूरी न होने पर विष्णु देव ने घर में रखे चापड़ से रिंकी पर ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें - हापुड़ में नाबालिग पोती से दरिंदगी का मामला, दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा -

मामले में पुलिस ने रिंकी के पिता ओमप्रकाश दीक्षित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेश किया था. करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए पति को दोषी ठहराया. अदालत ने इसे दहेज हत्या का संगीन मामला मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश मोहम्मद इलियास की कोर्ट में गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद इलियास ने आरोपी विष्णु देव द्विवेदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 23 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बरेली में पत्नी और साले ने गला काट कर की थी हत्या, दोनों को आजीवन कारावास: बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहने वाला आरिफ की शादी लगभग 14 साल पहले रेशमा के साथ हुई थी. 2022 में आरिफ और उसकी पत्नी रेशमा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों अलग-अलग रहने लगे. आरिफ के भाई राशिद ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके अनुसार 18 जून 2022 को आरिफ का उसकी पत्नी रेशमा से विवाद हो गया.

इसके बाद रेशमा ने अपने भाई भूरा को भी बुला लिया. रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान ने आरिफ की धारदार हथियार से हत्या (Wife kills husband with brother's help) कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश 14 की अदालत में मामले की सुनवाईके दौरान 10 गवाह पेश किए गए. एडीजीसी सुनील पांडेय ने बताया कि आरिफ की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने आरिफ की पत्नी रेशमा और साले भूरा उर्फ रिजवान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा (Barielly Court Verdict in Murder Case) सुनाई. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

यह भी पढ़ें - बहराइच में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी दोषी, कोर्ट ने 20-20 वर्ष की सुनाई सजा - GANG RAPE CASE IN BAHRAICH

फतेहपुर/बरेली: जनपद में अतिरिक्त दहेज़ की मांग पूरी न होने पर पत्नी की चापड़ से काटकर हत्या करने वाले पति को गुरुवार कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

अभियोजक कल्पना देवी ने बताया कि बांदा जनपद के पैलानी गांव निवासी ओमप्रकाश दीक्षित ने अपनी बेटी रिंकी की शादी 2023 में जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु देव द्विवेदी से की थी. अतिरिक्त दहेज में एक लाख की मांग को लेकर विष्णु देव द्विवेदी रिंकी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था. 26 मार्च 2015 को मांग पूरी न होने पर विष्णु देव ने घर में रखे चापड़ से रिंकी पर ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी.

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मामले में पुलिस ने रिंकी के पिता ओमप्रकाश दीक्षित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेश किया था. करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए पति को दोषी ठहराया. अदालत ने इसे दहेज हत्या का संगीन मामला मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश मोहम्मद इलियास की कोर्ट में गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद इलियास ने आरोपी विष्णु देव द्विवेदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 23 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बरेली में पत्नी और साले ने गला काट कर की थी हत्या, दोनों को आजीवन कारावास: बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहने वाला आरिफ की शादी लगभग 14 साल पहले रेशमा के साथ हुई थी. 2022 में आरिफ और उसकी पत्नी रेशमा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों अलग-अलग रहने लगे. आरिफ के भाई राशिद ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके अनुसार 18 जून 2022 को आरिफ का उसकी पत्नी रेशमा से विवाद हो गया.

इसके बाद रेशमा ने अपने भाई भूरा को भी बुला लिया. रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान ने आरिफ की धारदार हथियार से हत्या (Wife kills husband with brother's help) कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश 14 की अदालत में मामले की सुनवाईके दौरान 10 गवाह पेश किए गए. एडीजीसी सुनील पांडेय ने बताया कि आरिफ की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने आरिफ की पत्नी रेशमा और साले भूरा उर्फ रिजवान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा (Barielly Court Verdict in Murder Case) सुनाई. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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Last Updated : Dec 12, 2024, 10:50 PM IST
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