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दहेज के लिए ससुराल में विवाहिता को जिंदा जलाया, पति-सास और जेठ को आजीवन कारावास - ALIGARH COURT NEWS

COURT NEWS: अलीगढ़ में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने वाले दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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पत्नी को जिंदा जलाने मामले में उम्रकैद की सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

Updated : 2 hours ago

अलीगढ़: जिले के गभाना थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. यह घटना 21 मई 2021 को गोकुलपुर पिपलौट इलाके में हुई थी. इसमें पीड़िता रितु को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था.

ककोड़ क्षेत्र के निवासी नरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी रितु की शादी 2018 में गोकुलपुर पिपलौट निवासी मनोज से की थी. शादी में सोने-चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल और 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इसके बावजूद ससुराल पक्ष दहेज में 10 लाख रुपये की और मांग कर रहा था. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो ससुराल पक्ष ने रितु को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इस प्रताड़ना की जानकारी रितु ने अपने माता-पिता, ताऊ और भाई को दी. लेकिन, आरोपियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ.

21 मई 2021 को रितु के पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार ने रितु के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उसका मुंह कपड़े से बांधकर आग लगा दी. रितु गंभीर रूप से जल गई. उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रितु को दो साल की बेटी भी थी, जो अब अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गई.

इसे भी पढ़ें - हापुड़ में नाबालिग पोती से दरिंदगी का मामला, दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा - HIGHCOURT NEWS

रितु के पिता नरेंद्र सिंह की शिकायत पर गभाना थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अलीगढ़ पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले में सबूत और गवाह प्रस्तुत किए. अदालत ने गुरुवार को मामले में पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन ने कहा कि इस सजा से दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों में शामिल लोगों को कड़ा संदेश जाएगा.

अलीगढ़: जिले के गभाना थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. यह घटना 21 मई 2021 को गोकुलपुर पिपलौट इलाके में हुई थी. इसमें पीड़िता रितु को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था.

ककोड़ क्षेत्र के निवासी नरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी रितु की शादी 2018 में गोकुलपुर पिपलौट निवासी मनोज से की थी. शादी में सोने-चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल और 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इसके बावजूद ससुराल पक्ष दहेज में 10 लाख रुपये की और मांग कर रहा था. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो ससुराल पक्ष ने रितु को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इस प्रताड़ना की जानकारी रितु ने अपने माता-पिता, ताऊ और भाई को दी. लेकिन, आरोपियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ.

21 मई 2021 को रितु के पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार ने रितु के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उसका मुंह कपड़े से बांधकर आग लगा दी. रितु गंभीर रूप से जल गई. उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रितु को दो साल की बेटी भी थी, जो अब अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गई.

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रितु के पिता नरेंद्र सिंह की शिकायत पर गभाना थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अलीगढ़ पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले में सबूत और गवाह प्रस्तुत किए. अदालत ने गुरुवार को मामले में पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन ने कहा कि इस सजा से दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों में शामिल लोगों को कड़ा संदेश जाएगा.


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Last Updated : 2 hours ago
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