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पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, कत्ल के बाद आरोपी ने की थी शव छुपाने की कोशिश - Dhanbad Court sentenced convicted

Court sentenced husband in murder of wife. धनबाद में हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है. पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला 29 सितंबर 2020 का है.

Court sentenced convicted to life imprisonment in murder case In Dhanbad
धनबाद सिविल कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 21, 2024, 8:23 PM IST

धनबाद में हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले की जानकारी देते वरीय लोक अभियोजक

धनबादः पत्नी की चाकू से गला रेतकर पति ने हत्या कर दी थी. यही नहीं भारी औजार से उसके सिर को कुचल कर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गयी थी. लगभग चार साल पुराने इस मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी पति को पिछली तिथि में दोषी करार दिया गया था. गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

गुरुवार को धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले में पति देवेंद्र साव को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन की तरफ से कुल नौ गवाह मामले में प्रस्तुत किए गए थे. सभी गवाह ने इस घटना को सत्यापित किया. इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने देवेंद्र साव को दोषी दिया था.

वरीय लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर 2020 को धनसार थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चाकू से गला रेतकर पिंकी देवी की हत्या कर दी गई. इसके बाद साक्ष्य छुपाने के मकसद से पत्नी के सिर को मूसल से कूच दिया था. पुलिस ने मौके से खून से सना चाकू और मूसल बरामद किया था. एफएसएल के द्वारा खून से सना चाकू और मूसल की जांच की गई थी. जांच में पिंकी के खून से मूसल और चाकू के सैंपल मैच हुआ. इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र साव को गिरफ्तार किया. देवेंद्र साव के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले थे, जो काफी अहम सुबूत के तौर पर साबित हुआ.

पत्नी पिंकी देवी की हत्या के बाद पति देवेंद्र साव घर से फरार हो गया. पिंकी के भाई अमन कुमार वर्मा को घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद वह उसके पहुंचे थे. बहन का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. इस बाबत महिला के भाई अमन वर्मा ने पुलिस से गई शिकायत में बताया था कि बहन पिंकी की शादी देवेंद्र साव के साथ साल 2011 में हुई थी, उसके दो बच्चे भी हैं. शादी के बाद से किसी न किसी बात को लेकर दोनों में अक्सर मारपीट होती रहती थी.

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धनबादः पत्नी की चाकू से गला रेतकर पति ने हत्या कर दी थी. यही नहीं भारी औजार से उसके सिर को कुचल कर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गयी थी. लगभग चार साल पुराने इस मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी पति को पिछली तिथि में दोषी करार दिया गया था. गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

गुरुवार को धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले में पति देवेंद्र साव को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन की तरफ से कुल नौ गवाह मामले में प्रस्तुत किए गए थे. सभी गवाह ने इस घटना को सत्यापित किया. इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने देवेंद्र साव को दोषी दिया था.

वरीय लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर 2020 को धनसार थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चाकू से गला रेतकर पिंकी देवी की हत्या कर दी गई. इसके बाद साक्ष्य छुपाने के मकसद से पत्नी के सिर को मूसल से कूच दिया था. पुलिस ने मौके से खून से सना चाकू और मूसल बरामद किया था. एफएसएल के द्वारा खून से सना चाकू और मूसल की जांच की गई थी. जांच में पिंकी के खून से मूसल और चाकू के सैंपल मैच हुआ. इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र साव को गिरफ्तार किया. देवेंद्र साव के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले थे, जो काफी अहम सुबूत के तौर पर साबित हुआ.

पत्नी पिंकी देवी की हत्या के बाद पति देवेंद्र साव घर से फरार हो गया. पिंकी के भाई अमन कुमार वर्मा को घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद वह उसके पहुंचे थे. बहन का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. इस बाबत महिला के भाई अमन वर्मा ने पुलिस से गई शिकायत में बताया था कि बहन पिंकी की शादी देवेंद्र साव के साथ साल 2011 में हुई थी, उसके दो बच्चे भी हैं. शादी के बाद से किसी न किसी बात को लेकर दोनों में अक्सर मारपीट होती रहती थी.

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