बहराइच: जिला कोर्ट ने मंगलवार को एक युवक को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. यह सजा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि ने मंगलवार को सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की. उन्होंने बताया कि मामला 12 दिसंबर 2015 के सुबह का है. शहर निवासी व्यक्ति ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया कि सिद्धार्थनगर निवासी नितिन भुजवा ने 10 लाख के जेवरात व तीन लाख रुपये कैश के साथ मेरी बेटी का अपहरण कर ले गया. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर पीड़िता बरामद कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था.
पीड़िता द्वारा अदालत में दिए गए बयान में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने दोषी पर दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद सिद्धार्थ नगर के थाना सोहरतगढ़ के गड़वा कुंड चौराहा निवासी नितिन भुजवा को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई.
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि दोषी जुर्माना अदा करता है तो उसकी संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाए. युवक विहिप का नगर संयोजक भी बताया जा रहा था.
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