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कोर्ट का आदेश: थानाधिकारी बताएं भूखंडों पर कब्जे का प्रयास के मामले में दर्ज FIR पर क्या जांच की ? - Court order - COURT ORDER

जयपुर की एक अदालत ने पुलिस को भूखंड कब्जे के प्रयास को लेकर दर्ज मामले में प्र​गति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. इस प्रकरण में एक कॉलोनी की विकास समिति के अध्यक्ष ने एक गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

court ordered to sho
कोर्ट का आदेश (photo etv bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 4, 2024, 9:53 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10 महानगर प्रथम ने मानसरोवर थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जमीन पर कब्जे का प्रयास करने को लेकर तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. अदालत ने यह आदेश परिवादी शैलेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से सीआरपीसी की धारा 210 के तहत पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि मामले में परिवादी ने गत 13 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि परिवादी कुंती विहार विकास समिति का अध्यक्ष है. तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा व अन्य लोगों हमारी समिति की ओर से काटे भूखंडों पर कब्जा करना चाहते हैं.

पढ़ें: समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष व महारानी कॉलेज प्रिंसिपल के निलंबन पर रोक

दीपक व अन्य लोगों ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से मिलकर समिति के ऑफिस का ताला तोड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया. इसके बाद समय-समय पर ये लोग भूखंडों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मामले के अनुसंधान अधिकारी कोई प्रभावी जांच नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा जांच के संबंध में परिवादी को भी जानकारी नहीं दी जा रही है. इसलिए थानाधिकारी से अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जाए. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने थानाधिकारी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10 महानगर प्रथम ने मानसरोवर थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जमीन पर कब्जे का प्रयास करने को लेकर तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. अदालत ने यह आदेश परिवादी शैलेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से सीआरपीसी की धारा 210 के तहत पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि मामले में परिवादी ने गत 13 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि परिवादी कुंती विहार विकास समिति का अध्यक्ष है. तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा व अन्य लोगों हमारी समिति की ओर से काटे भूखंडों पर कब्जा करना चाहते हैं.

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दीपक व अन्य लोगों ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से मिलकर समिति के ऑफिस का ताला तोड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया. इसके बाद समय-समय पर ये लोग भूखंडों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मामले के अनुसंधान अधिकारी कोई प्रभावी जांच नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा जांच के संबंध में परिवादी को भी जानकारी नहीं दी जा रही है. इसलिए थानाधिकारी से अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जाए. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने थानाधिकारी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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