नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी को निर्देश दिया कि वो दिनेश अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए निलंबित करे.
कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इटली के मिलान जाने के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस निलंबित करने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि यात्रा करना जीने के मौलिक अधिकारों में से महत्वपूर्ण अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह भी बन चुके हैं.
लगाया गया ये आरोप: इसके पहले भी कोर्ट दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. कोर्ट ने 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हांगकांग और चीन जाने की इजाजत दी थी. बता दें कि 16 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताते हुए उन्हें शराब लाइसेंस के लिए उगाही किए गए पैसे को डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है. मनीष सिसोदिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के निदेशक समीर महेंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज को एक करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली आबकारी घोटाला: ED की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया सहित दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली